लखनऊ में इन 11 होटल, मैरिज लॉन और प्रतिष्ठानों पर गरजेंगे बुलडोजर, जानिए क्या है मामला?
यूपी के लखनऊ में 11 होटल, मैरिज लॉन और प्रतिष्ठानों के खिलाफ सीलिंग और बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। ये सभी बिना लाइसेंस और अग्निशमन के मानकों के चलते पाए गए हैं।

Lucknow News: राजधानी लखनऊ में 11 होटल, मैरिज लान व प्रतिष्ठान बिना लाइसेंस और अग्निशमन के मानकों के चलते पाए गए हैं। जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग की ओर से कराई गई जांच में इसका खुलासा हुआ है। पता चला है कि इन होटलों और प्रतिष्ठानों में आग से बचाव के कोई इंतजाम नहीं हैं। फायर विभाग की रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन ने भी मामले की अपने स्तर से जांच कराई तो खुलासा हुआ कि यह प्रतिष्ठान बिना वैध लाइसेंस के ही चल रहे हैं। एलडीए को भी शुरुआती जांच में पता चला है कि इनके नक्शे भी नहीं पास हैं। अब इनके खिलाफ कार्यवाही की तैयारी शुरू हो गयी है। जल्दी ही इनके सीलिंग व बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।
जांच में सामने आई बड़ी लापरवाही
अग्निशमन विभाग की टीम ने शहर के कई होटल और मैरिज लॉन की जांच की। जांच के दौरान पता चला कि 11 प्रतिष्ठानों में फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म और अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरण नहीं लगे हैं। कुछ जगहों पर आपातकालीन निकास तक नहीं है। अग्निशमन विभाग ने इसे गंभीर खतरा मानते हुए पूरी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेज दी। विभाग ने स्पष्ट किया कि ऐसे प्रतिष्ठानों में आग लगने की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता है।
इन प्रतिष्ठानों के नाम आए सामने
डीडीएस लॉन एंड बैंक्वेट, तिकोनिया चौराहा कानपुर हाईवे बाईपास रोड, पारा,
पैरामाउंट हाइट्स, प्लॉट नंबर-16 व 17 गोविंद नगर हंसखेड़ा
कृष्ण कांता लॉन, सरोज अस्पताल के सामने हरदोई रिंग रोड
आरएस लॉन, कांशीराम कॉलोनी फेज-2 परसादी खेड़ा
पंचवटी कॉम्प्लेक्स, ए-103 सेक्टर-बी एलडीए कॉलोनी कानपुर रोड
मेसर्स ईबीसी पब्लिशिंग प्रा. लि., 28 बी श्रृंगार नगर आलमबाग
भवन दशमेश स्क्वायर, सीपी-152 सेक्टर-डी1 कानपुर रोड योजना
घई पैलेस, अलीनगर सुनहरा सदरौना रोड कृष्णनगर
सोनवती मैरिज लॉन, राजाजीपुरम,
होटल मैनहट्टन ग्रैंड (वर्तमान में होटल मास्टर प्राइस इन), प्लॉट नंबर-297 बाराबिरवा कानपुर रोड
अपर जिलाधिकारी ने एलडीए को भेजा पत्र
अपर जिलाधिकारी (पूर्वी) महेन्द्र पाल सिंह ने पूरे मामले को गंभीर मानते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव को नौ मार्च को पत्र लिखा है। उन्होंने इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा है। उन्होंने अपने पत्र में साफ लिखा है कि इन होटल, प्रतिष्ठान की जांच करायी गयी है। इन्हें जिला प्रशासन से कोई लाइसेंस नहीं जारी किया गया है।
एलडीए सक्रिय हुआ, ध्वस्तीकरण होगा
अपर जिलाधिकारी का पत्र आने के बाद एलडीए के अधिकारी सक्रिय हो गये हैं। अधिकारियों के अनुसार इन भवनों के नक्शे, स्वीकृति और अन्य दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। प्राइमरी जांच में इनके नक्शे पास नहीं मिले हैं। जल्दी ही इनके सीलिंग व ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।




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