A new order has been issued for UP state employees, instructing all department heads to strictly follow it यूपी में राज्यकर्मियों को लेकर आया यह नया आदेश, सभी विभागाध्यक्षों को कड़ाई पालन करने के निर्देश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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यूपी में राज्यकर्मियों को लेकर आया यह नया आदेश, सभी विभागाध्यक्षों को कड़ाई पालन करने के निर्देश

यूपी में राज्यकर्मियों को लेकर यह नया आदेश आया है।प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने  मंगलवार को शासनादेश जारी करते हुए सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश भेजते हुए इसे कड़ाई से पालन करने को कहा है।

Tue, 7 April 2026 07:22 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में राज्यकर्मियों को लेकर आया यह नया आदेश, सभी विभागाध्यक्षों को कड़ाई पालन करने के निर्देश

UP News: योगी सरकार ने राज्यकर्मियों के खिलाफ चल रही जांच, विभागीय कार्रवाई और सतर्कता जांच संबंधी सूचना को मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने इस संबंध में मंगलवार को शासनादेश जारी करते हुए सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश भेजते हुए इसे कड़ाई से पालन करने को कहा है।

प्रमुख सचिव की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि प्रदेश में मानव संपदा पोर्टल के सभी ऑफिस एडमिन आईडी अपने रिपोर्टिंग में कार्यरत सभी कार्मियों की जानकारी अपडेट करेंगे। विभागीय कार्रवाई से संबंधित स्थिति यूजर लॉगिन विंडो में अपडेट करेंगे। यह काम ऑफिस एडमिन लॉगिन से किया जाएगा। प्रदेश के सभी रिपोर्टिंग कार्यालयों के नोडल ऑफिस एडमिन आईडी के माध्यम से मानव संपदा पोर्टल में लॉगिन करेंगे और इसके बाद ऐसे सभी कार्मिकों की स्थिति को दर्ज करेंगे।

जांच संबंधित जानकारी ऑनलाइन सर्विस बुक में भी दर्ज होगी

जिन कार्मिकों के संबंध में विभागीय कार्रवाई, सतर्कता जांच है, उन मामलों में खुलने वाले फार्म में संबंधित कॉलम में हां लिखा जाएगा। संबंधित विभागीय कार्रवाई और सतर्कता जांच संबंधित जानकारी ऑनलाइन उसके सर्विस बुक में भी दर्ज किया जाएगा। जिस कार्मिक के खिलाफ कोई जांच नहीं है उसके फार्म के आगे नहीं लिखा जाएगा। विभागीय अधिकारियों को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए प्रारूप भी भेजा गया है, जिससे वे इसके आधार पर इस प्रक्रिया को जल्द पूरी कर लें।

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राज्यकर्मियों की एसीआर ऑनलाइन करने के लिए समय सीमा की गई तय

वहीं राज्यकर्मियों की वर्षिक प्रविष्टि रिपोर्ट (एसीआर) में होने वाले खेल पर रोक लगाने के लिए इसे ऑनलाइन भरना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रमुख सचिव एम. देवराज ने सोमवार को जारी शासनादेश जारी करते हुए इसकी समय सीमा तय कर दी है। समूह ‘क’ और ‘ख’ श्रेणी के अधिकारियों तथा समूह ‘ग’ व ‘घ’ की प्रविष्टियां को मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन वार्षिक प्रविष्टि भरनी होगी। शासनादेश के मुताबिक 30 अप्रैल तक वर्कफ्लो जनरेट करना होगा। समूह ‘क’, ‘ख’ और ‘ग’ के अधिकारी-कर्मचारी 31 मई 2026 तक स्वयं ‑मूल्यांकन पोर्टल पर भरेंगे। समूह ‘घ’ के कर्मचारियों के लिए स्वयं‑ मूल्यांकन नहीं होगा, उनकी प्रविष्टि नियंत्रक अधिकारी द्वारा की जाएगी। इसके बाद प्रतिवेदक को 31 जुलाई तक, समीक्षक को 30 सितंबर तक और स्वीकर्ता प्राधिकारी को 31 दिसंबर तक अपनी टिप्पणी दर्ज करनी होगी। वार्षिक प्रविष्टियों का डिस्क्लोजर 31 दिसंबर तक रहेगा। प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरुद्ध 15 फरवरी तक प्रत्यावेदन और 31 मार्च तक निस्तारण किया जाएगा।

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