39 bottled water brands banned in up found unfit for drinking यूपी में बोतल बंद पानी के इन 39 ब्रांडों पर लगा प्रतिबंध, पीने योग्य नहीं पाए गए, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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यूपी में बोतल बंद पानी के इन 39 ब्रांडों पर लगा प्रतिबंध, पीने योग्य नहीं पाए गए

एफएसडीए ने बोतल बंद पानी की 39 कंपनियों के खिलाफ बड़ा ऐक्शन लिया है। इस कंपनियों के बोतल बंद पानी की बिक्री और सप्लाई पर रोक लगा दी है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद इन कंपनियोंं से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। जारी आदेश में कहा गया है कि नमूनों की जांच में पानी पीने योग्य नहीं पाया गया है।

Sat, 24 Jan 2026 10:43 PMAjay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊ
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यूपी में बोतल बंद पानी के इन 39 ब्रांडों पर लगा प्रतिबंध, पीने योग्य नहीं पाए गए

उत्तर प्रदेश में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफएसडीए) ने बोतल बंद पानी की 39 कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनके बोतल बंद पानी की बिक्री और सप्लाई पर रोक लगा दी है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद इन कंपनियोंं से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। एफएसडीए की आयुक्त डा. रोशन जैकेब की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नमूनों की जांच में पानी पीने योग्य नहीं पाया गया है। इसका उपयोग लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

एफएसडीए ने मिनरल वाटर, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर और गैर एल्कोहलिक पेय पदार्थ में गड़बड़ी की शिकायतों पर विभिन्न जिलों में अभियान चलाया था। जांच में सामने आया कि मैनपुरी के ग्लोबल ब्रांड, प्रयागराज के नीट एचटूओ ब्रांड, आजमगढ़ के ग्लासिया, गोरखपुर के रिप्लायबल फ्रेश, बस्ती के कीवी, चित्रकूट के क्वीन ब्रांड, गोंडा के सुपर फाइव स्टार (पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर) ब्रांड पीने योग्य नहीं है।

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अंबेडकरनगर का एक्वा हेल्थ, लखनऊ का वृष्टि ब्रांड, बाराबंकी का किंग मेन व ओएक्सवाई ब्रांड, फतेहपुर का चिल, लखनऊ का फिट ब्रांड, उन्नाव का फू-फू पुक, देवांश डेली एक्वा व हिलडिन, रामपुर का एक्वा ऐस, चंदौली का गुगली व एक्वा यूएस, गौतमबुद्धनगर का एक्वा बोट ब्रांड भी प्रतिंबंधित किया गया है।

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गोरखपुर के हेल्दी ऐरा, लखीमपुर के न्यू गंगा जल, रायबरेली के मि.जलज व आर्वा, वाराणसी के एक्वासिया व साईं नीर (पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर), प्रयागराज के रायल चैलेंज, बाराबंकी की ज्ञानवी फूडटेक फूड व एलएपी, शाहजहांपुर के फिनवेल, बस्ती के आरके एक्वा शोक, गोंडा के अमृत पियो व रिलैक्स, इटावा के निर्मल धारा व कैनियन एक्वा, लखनऊ के ओजीन, सिद्धार्थनगर के वेदिक व चंदौली के टीचर्स ब्रांड पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आयुक्त ने सभी कंपनियों को 48 घंटे के भीतर अपने स्टाक का पूरा विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है। अधिकारियों को इनकी तत्काल बिक्री और सप्लाई रुकवाने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं।

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