दिल्ली में शादी के 6 दिन बाद कर दी पत्नी की हत्या, फरार पति कई दिन बाद गिरफ्तार
दिल्ली के नबी करीम में एक व्यक्ति ने शादी के महज 6 दिन बाद ही अपनी नई नवेली दुल्हन की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी बिहार के वैशाली जिले का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी पति मोहम्मद एजाज को बाहरी दिल्ली इलाके से गिरफ्तार कर लिया है।

दिल्ली के नबी करीम इलाके में एक व्यक्ति ने शादी के महज 6 दिन बाद ही अपनी नई नवेली दुल्हन की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति मोहम्मद एजाज को बाहरी दिल्ली इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बिहार के वैशाली जिले का रहने वाला है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी एजाज ने 26 अप्रैल को हल्द्वानी की रहने वाली 24 वर्षीय निशा परवीन से शादी की थी। दोनों लक्ष्मणपुरी स्थित एक किराये के मकान में रहते थे और पास ही की एक बैग फैक्टरी में साथ काम करते थे। शादी के कुछ दिन बाद ही उन दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि 2 मई को एजाज ने निशा की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को बेड के अंदर छिपाकर कमरे पर ताला लगाकर फरार हो गया था। बेड के अंदर लाश सड़ने के चलते कमरे से भारी बदबू आने लगी। शुरुआत में लोगों ने किसी जानवर के मरने की आशंका जताकर इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन शनिवार को बदबू बढ़ने और एजाज के लंबे समय से नहीं दिखने पर पड़ोसियों को कुछ शक हुआ। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। बंद कमरे से बदबू आने की सूचना मिलने पर स्थानीय थाने से दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कमरे दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई। कमरे की तलाशी लेने पर बेड के अंदर महिला का सड़ा-गला शव बरामद हुआ।
पुलिस ने दहेज हत्या की धारा में केस दर्ज किया
मृतका की पहचान होने के बाद पुलिस ने उसके पिता मोहम्मद हसन को इसकी सूचना दी। इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू करते हुए फरार एजाज की तलाश भी तेज कर दी। पुलिस द्वारा इस संबंध में एसडीएम से मिली रिपोर्ट के आधार पर दहेज हत्या की धारा में मामला दर्ज किया गया। एसएचओ गुलशन नागपाल की देखरेख में पुलिस टीम ने रविवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने पत्नी की हत्या की बात स्वीकार कर ली।
वकील की बेटियों का खर्च उठाएगी सरकार
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला वकील पर हुए जानलेवा हमले के मामले में उनकी बेटियों की पढ़ाई का पूरा खर्च दिल्ली सरकार को उठाने का निर्देश दिया है। अदालत ने दादा-दादी के पास रह रही बच्चियों को मां को सौंपने का भी आदेश दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने दिल्ली पुलिस को जल्द जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए। अदालत ने बच्चियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को सौंपी है।




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