नए साल के जश्न से पहले नोएडा में धारा 163; जानिए किन बातों की रहेगी इजाजत, किन बातों की नहीं?
पुलिस ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोई अन्य आदेश इस सम्बन्ध में जारी नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के संपूर्ण क्षेत्र में दिनांक 31 दिसम्बर 2025 से 01 जनवरी, 2026 तक प्रभावी रहेगा।

नए साल के स्वागत के लिए साल के आखिरी दिन शहर में मनाए जाने वाले जश्न को लेकर नोएडा पुलिस पूरी तरह से तैयार है और जवानों को शहर में सभी प्रमुख जगहों पर तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह के हुड़दंग व हंगामा करने वालों को तुरंत काबू किया जा सके। इसके साथ ही सावधानी बरतते हुए पुलिस ने दो दिनों (31 दिसंबर और 1 जनवरी) के लिए शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 को भी लागू कर दिया है। इस दौरान यह धारा 30 दिसंबर की रात 12 बजे से लेकर 1 जनवरी की रात 12 बजे तक लागू रहेगी। इस बारे में पुलिस का कहना है कि एक तरफ लोग जहां साल के आखिरी और नए साल के पहले दिन जहां ज्यादातर लोग जश्न के मूड में रहेंगे, वहीं इस दौरान विभिन्न संगठनों आदि द्वारा धरना प्रदर्शन, विभिन्न कार्यक्रम किया जाना प्रस्तावित है। जिसे देखते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा शान्ति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही इस बीच विभिन्न परीक्षाएं एवं धरना-प्रदर्शन आदि कार्यक्रम भी आयोजित होने रहते हैं, इन्हीं सब बातों को देखते हुए और लोगों की सुविधा को देखते हुए शहर में धारा 163 लागू की गई है। इस बारे में कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की कानून एवं व्यवस्था अपर पुलिस उपायुक्त मनीषा सिंह ने आदेश जारी करते किए। इस दौरान आम लोगों को किन बातों को करने की इजाजत रहेगी और किन बातों की नहीं, वह हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
1- कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त/ अपर पुलिस आयुक्त/ पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना, न तो 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा और न ही सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाएगा और न ही ऐसे किसी समूह में शामिल होगा। जरूरत पड़ने पर शासन द्वारा अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों में इस नियम को शिथिल किया जा सकता है।
2- सरकारी दफ्तरों के ऊपर व आसपास एक किलोमीटर परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग/फोटोग्राफी नहीं की जाएगी।
3- किसी भी धार्मिक स्थल/सार्वजनिक स्थल/जुलूसों/अन्य आयोजनों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज 40 से 75 डेसीबल, आवासीय इलाको में दिन में 55 डेसीबल एवं रात में 45 डेसीबल, औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 डेसीबल एवं रात में 70 डेसीबल, व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन में 65 डेसीबल एवं रात में 55 डेसीबल, साइलेन्स जोन में दिन में 50 डेसीबल एवं रात में 40 डेसीबल से ज्यादा नहीं होगी।
4- सार्वजनिक स्थानों / मार्गों पर नमाज / पूजा अर्चना / जूलूस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अपरिहार्य स्थिति में पुलिस आयुक्त/ अपर पुलिस आयुक्त / पुलिस उपायुक्त जोन से अनुमति लेनी होगी।
5- कोई भी व्यक्ति विवादित स्थलों जहां प्रथा न रही हो पर पूजा, नमाज आदि अदा करने की न तो कोशिश करेगा और न ही किसी को इसके लिए उकसाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्मग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगाएगा, न ही इस कार्य में किसी को सहयोग प्रदान करेगा।
6- कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों धार्मिक स्थलो /जुलूस के मार्गों पर तथा धार्मिक मजमों के समय धार्मिक स्थलों के निकट सूअर, कुत्ते आदि छुट्टा जानवरों को विचरण नहीं कराएगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी का सहयोग करेगा, जिससे किसी व्यक्ति समुदाय की भावना आहत हो।
7- कोई भी व्यक्ति कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की सीमा के अंदर लाठी, डंडा (अंधे व अपाहिज व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शरण जैसे तलवार, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा आग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा।
8- शादी / बारात व अन्य अवसरों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र का शौकिया प्रयोग। हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी।
9- कोई भी व्यक्ति जनसामान्य को गुमराह या तनाव या वैमनस्य पैदा करने वाले ऐसे किसी प्रकार के ऑडियो /वीडियो कैसेट एवं CD को न तो बेचेगा और न बजायेगा और न भौतिक रूप से अथवा वर्चुअल रूप में प्रदर्शित करेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना व ऐसी अफवाहें नहीं फैलाएगा, जिससे शांति भंग की आशंका हो।
10- कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब / मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा।
11- कोई भी व्यक्ति ड्यूटीरत पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण नगर निगमः स्वास्थ्य विभाग / सफाई कर्मी के साथ अभद्रता अथवा मारपीट करता है तो उसके विरुद्ध विधिपूर्ण कार्यवाही की जाएगी।
12-कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोड़े की बॉटल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न ही रखेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोई अन्य आदेश इस सम्बन्ध में जारी नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के संपूर्ण क्षेत्र में दिनांक 31 दिसम्बर 2025 से 01 जनवरी, 2026 तक (02 दिवस) प्रभावी रहेगा।




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