गाजियाबाद में आसियाना बनाने का गोल्डन चांस, 77 आवासीय प्लॉट के लिए शुरू हुए आवेदन
गाजियाबाद की नंदग्राम योजना में 77 आवासीय भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। पहले दिन भारी संख्या में लोगों ने पोर्टल पर आवेदन किया। कब तक चलेगी आवेदन प्रक्रिया और

गाजियाबाद के नूरनगर में अपना घर बनाने का गोल्डन चांस है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने 77 आवासीय प्लॉट के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लॉन्च की गई इस योजना के लिए लोग जनहित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च है और 25 मार्च को ई-लॉटरी के जरिए आवंटन होगा। इन प्लॉटों की कीमत 79,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई है। पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें रुचि दिखाई है।
नूरनगर में 77 आवासीय प्लॉट
अधिकारियों ने बताया कि गाजियाबाद के नंदग्राम योजना के नूरनगर में 77 आवासीय प्लॉट के लिए बुधवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन काफी संख्या में लोगों ने जनहित पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया।
सीएम ने किया था ब्रोशर का विमोचन
जीडीए ने रविवार को नंदग्राम योजना के नूरनगर में 77 आवासीय भूखंडों की योजना लॉन्च की थी। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंडन एयरफोर्स पर इस योजना के ब्रोशर का विमोचन भी किया था। अब इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोगों ने बुधवार को ऑनलाइन आवेदन किए है।
15 मार्च तक चलेगी आवेदन की प्रक्रिया
जीडीए अधिकारी बताते हैं कि बुधवार को आवेदन करने का पहला दिन था, जो आवेदन आए है। उन्हें स्वीकार किया गया है। हालांकि पहले दिन कितने आवेदन किए गए है। इसकी जानकारी अभी नहीं हुई है। आवेदन प्रक्रिया 15 मार्च तक चलेगी।
25 मार्च को ई-लॉटरी
अधिकारी बताते हैं कि 25 मार्च को पहली बार ई लॉटरी प्रक्रिया होगी।
कितनी कीमत?
जीडीए ने इन भूखंडों की दर 79 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की है, जो आवेदन के वक्त जमा करनी है। पंजीकरण के वक्त भूखंड मूल्य का 10 फीसदी व आरक्षित वर्ग के लिए पांच फीसदी राशि देनी होगी।
28 फरवरी तक जमा कर सकेंगे हाउस टैक्स
इस बीच गाजियाबाद के लोगों के लिए एक बड़ा अपडेट यह भी है कि गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र के 5 लाख से अधिक निवासियों को अब डीएम सर्किल रेट के आधार पर बढ़ा हुआ हाउस टैक्स देना होगा जो 1 अप्रैल 2025 से लागू माना जाएगा। हालांकि नगर निगम ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए 28 फरवरी तक टैक्स जमा करने पर 20 फीसदी की भारी छूट देने का निर्णय लिया है। कोर्ट द्वारा नए टैक्स नियमों को सही ठहराए जाने के बाद अब बढ़ी हुई दरों से भुगतान करना अनिवार्य है।




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