Property Tax Payment Deadline Extended in Delhi, Know the New Date दिल्ली में आगे बढ़ी संपत्ति कर जमा करने की आखिरी तारीख, जानिए कब तक उठा सकेंगे 'सूनियो' का फायदा, Ncr Hindi News - Hindustan
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दिल्ली में आगे बढ़ी संपत्ति कर जमा करने की आखिरी तारीख, जानिए कब तक उठा सकेंगे 'सूनियो' का फायदा

दिल्ली नगर निगम ने भी सभी बकायेदार करदाताओं से अपील की है कि वे सूनियो योजना का लाभ उठाते हुए अपने सभी संपत्ति कर बकाया का निपटान करें। साथ ही हिदायत देते हुए कहा है कि योजना अवधि समाप्त होने के बाद  कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Tue, 31 March 2026 08:18 PMSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्ली
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दिल्ली में आगे बढ़ी संपत्ति कर जमा करने की आखिरी तारीख, जानिए कब तक उठा सकेंगे 'सूनियो' का फायदा

दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) जमा करने की अंतिम तिथि को महीनेभर के लिए बढ़ा दिया है। महापौर राजा इकबाल सिंह ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि संपत्ति कर माफी योजना (सूनियो) की आखिरी तारीख 30 अप्रैल, 2026 तक बढ़ा दी गई है। इस दौरान उन्होंने सभी संपत्ति करदाताओं से आग्रह किया कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए सूनियो योजना के तहत अपने बकाया कर का निपटान कर दें।

जनहित को देखते हुए बढ़ाई आखिरी तारीख

महापौर ने कहा नागरिकों से प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रिया और सराहना को देखते हुए संपत्ति कर माफी योजना 2025-26, संपत्ति कर निपटान योजना (सूनियो) को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। सूनियो योजना के तहत करदाता वित्तीय वर्ष 2020-21 से पूर्व की अवधि के संपत्ति कर, ब्याज एवं जुर्माने पर पूरी छूट प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते वे वर्तमान वर्ष 2025-26 और पिछले पांच वित्तीय वर्षों 2020-21 से 2024-25 के लिए मूल संपत्ति कर राशि का भुगतान बिना किसी ब्याज एवं जुर्माने के करें।

बकायेदारों के लिए बताया सुनहरा मौका

इकबाल सिंह ने कहा कि हम सभी संपत्ति मालिकों से अपील करते हैं कि वे इस सुनहरे अवसर का पूरा लाभ उठाएं और बिना किसी जुर्माना या ब्याज के अपने बकाया संपत्ति कर का निपटान करें। यह योजना 30 अप्रैल, 2026 के बाद आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। महापौर ने बताया कि इस योजना को जनहित में 30 अप्रैल, 2026 तक बढ़ाया गया है।

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विलंब शुल्क में भी नहीं की गई कोई वृद्धि

महापौर ने बताया कि नागरिक सक्रिय रूप से इस टैक्स माफी योजना में भाग ले रहे हैं और सूनियो योजना का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हमने विलंब शुल्क (लेट फीस) में कोई वृद्धि नहीं की है और इसे फरवरी एवं मार्च माह की विस्तारित अवधि के दौरान, अर्थात 01.02.2026 से 31.03.2026 तक लागू 5% के समान ही रखा गया है।'

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बकाया ना जमा करने वालों को दी कड़ी चेतावनी

इस दौरान दिल्ली नगर निगम ने भी अपने सभी बकायेदार करदाताओं से अपील की है कि वे सूनियो योजना का लाभ उठाते हुए अपने सभी संपत्ति कर बकाया/देयताओं का निपटान करें। योजना अवधि समाप्त होने के बाद, जो भी करदाता अपना संपत्ति कर जमा नहीं करेंगे या रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी निगम ने दी है।

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