Police investigation conducted against AAP leader, court order on petition filed by Minister Ashish Sood जनकपुरी सीट से प्रत्याशी रहे AAP नेता के खिलाफ होगी पुलिस जांच, मंत्री सूद की याचिका पर कोर्ट का आदेश, Ncr Hindi News - Hindustan
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जनकपुरी सीट से प्रत्याशी रहे AAP नेता के खिलाफ होगी पुलिस जांच, मंत्री सूद की याचिका पर कोर्ट का आदेश

दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद जनकपुरी विधानसभा सीट से खड़े हुए थे और विधायक चुने गए थे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी और दूसरे नंबर पर रहे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण कुमार पर आरोप लगाते हुए यह केस दायर किया है।

Sun, 8 Feb 2026 01:41 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, निखिल पाठक, नई दिल्ली
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जनकपुरी सीट से प्रत्याशी रहे AAP नेता के खिलाफ होगी पुलिस जांच, मंत्री सूद की याचिका पर कोर्ट का आदेश

दिल्ली की द्वारका जिला अदालत ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में मंत्री आशीष सूद के सामने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे प्रवीण कुमार के खिलाफ पुलिस जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह आदेश सूद की उस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रवीण ने 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर सूद व उनके परिवार के खिलाफ झूठी, भ्रामक और मानहानिकारक सामग्री प्रसारित की थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरजोत सिंह औजला की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपों की प्रकृति ऐसी है, जिनकी प्रभावी जांच बिना पुलिस की मदद के संभव नहीं है।

कोर्ट ने कहा- लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सीधा असर

अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में संदेशों की उत्पत्ति की पहचान, डिजिटल कंटेंट का सत्यापन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच, सामग्री के प्रसार का पता लगाना और आरोपी तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों की भूमिका तय करना आवश्यक है, जो केवल पुलिस जांच के जरिए ही हो सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि शिकायत सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए चुनावी प्रक्रिया के दौरान गलत सूचना और झूठे प्रचार के प्रसार से जुड़ी है, जिसका सीधा असर चुनावी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पड़ता है।

21 अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश

मामले में पुलिस द्वारा अदालत में एक कार्रवाई रिपोर्ट (एक्शन टेकर रिपोर्ट) दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि प्रारंभिक जांच में भारतीय न्याय संहिता की धारा 175 के तहत चुनाव से संबंधित झूठा बयान देने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है, जो गैर-संज्ञेय अपराध है। इसके बावजूद अदालत ने मंत्री आशीष सूद की याचिका को स्वीकार करते हुए पुलिस को निष्पक्ष, स्वतंत्र और त्वरित जांच के निर्देश दिए। अदालत ने पुलिस से कहा है कि वह मामले की जांच कर 21 अप्रैल 2026 तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें।

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बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशीष सूद जनकपुरी विधानसभा सीट से खड़े हुए थे और विधायक चुने गए थे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी और दूसरे नंबर पर रहे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण कुमार पर आरोप लगाते हुए यह केस दायर किया है।

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