Painter stabbed to death in Greater Noida for not paying Rs 300, sentenced to life imprisonment ग्रेटर नोएडा में 300 रुपये नहीं दिए तो पेंटर की चाकू घोंपकर हत्या, हत्यारे को हुई उम्रकैद, Ncr Hindi News - Hindustan
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ग्रेटर नोएडा में 300 रुपये नहीं दिए तो पेंटर की चाकू घोंपकर हत्या, हत्यारे को हुई उम्रकैद

अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला महज 300 रुपये के विवाद से जुड़ा था, जिसने देखते ही देखते खूनी रूप ले लिया था।

Tue, 12 May 2026 07:28 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, ब्रिजेश कुमार, ग्रेटर नोएडा
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ग्रेटर नोएडा में 300 रुपये नहीं दिए तो पेंटर की चाकू घोंपकर हत्या, हत्यारे को हुई उम्रकैद

ग्रेटर नोएडा की जिला अदालत ने पेंटर की हत्या के एक सनसनीखेज मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला महज 300 रुपये के विवाद से जुड़ा था, जिसने देखते ही देखते खूनी रूप ले लिया था।

फैक्ट्रियों में रंगाई-पुताई का काम करता था

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चवनपाल भाटी ने बताया कि मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का रहने वाला रामौतार ग्रेटर नोएडा के डेरीन गांव में किराए के मकान में परिवार के साथ रहता था। वह फैक्ट्रियों में रंगाई-पुताई यानी पेंटिंग का काम करता था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, हबीबपुर गांव निवासी विजय हरिकिशन भी उसके साथ काम करता था।

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मार्च 2023 में 300 रुपये के लिए किया मर्डर

घटना 7 मार्च 2023 की है। बताया गया कि उस शाम विजय हरिकिशन शराब के नशे में रामौतार के कमरे पर पहुंचा और अपने काम के 300 रुपये मांगने लगा। रामौतार ने उससे कहा कि वह सुबह पैसे दे देगा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी विजय ने गुस्से में चाकू निकाल लिया और रामौतार के पेट में वार कर दिया। हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

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2 दिन बाद अस्पताल में तोड़ दिया था दम

घटना के बाद गंभीर रूप से घायल रामौतार को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसरख ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए नोएडा रेफर किया गया। बाद में उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान 9 मार्च 2023 को उसकी मौत हो गई।

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कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

मृतक के भाई ज्ञान सिंह ने ईकोटेक-3 थाने में आरोपी विजय हरिकिशन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में गवाहों और साक्ष्यों को पेश किया। सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने विजय हरिकिशन को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट के फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने संतोष जताया है।

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