दिल्ली में नए राशन कार्ड बनाने का काम शुरू, जानें प्रक्रिया और सभी नियम-शर्तें
Delhi Ration Card News : दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली में 17 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों के जरिये करीब 73 लाख लोगों को हर महीने 2000 उचित मूल्य की दुकानों से राशन मिलता है।

दिल्ली सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए करीब आठ साल बाद नए राशन कार्ड बनवाने और परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग ने शुक्रवार को बताया कि आवेदक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिये आवेदन कर सकेंगे।
सरकार ने लंबे समय से लंबित पड़े पुराने आवेदनों को भी आवेदकों के ई-डिस्ट्रिक्ट लॉगिन खाते में वापस भेजना शुरू कर दिया है, ताकि उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ दोबारा जमा किया जा सके। जिन लोगों के आवेदन लंबित हैं, उन्हें संबंधित राजस्व प्राधिकरण द्वारा जारी पारिवारिक आय प्रमाणपत्र के साथ आवेदन पुनः जमा करना होगा। हेल्पलाइन नंबर 1967 भी जारी किया गया है। आवेदक ई-डिस्ट्रिक्ट लॉगिन में अप्लाई ऑनलाइन मेन्यू के अंतर्गत पेंडिंग फॉर सबमिशन अनुभाग में जाकर आवेदन की स्थिति जांचें और पुनः जमा करने की प्रक्रिया पूरी करें।
ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन
राशन कार्ड बनवाने के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली में 17 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों के जरिये करीब 73 लाख लोगों को हर महीने 2000 उचित मूल्य की दुकानों से राशन मिलता है। मुख्यमंत्री फरवरी 2026 में दो लाख नए राशन कार्ड जारी करने की घोषणा की थी। हालिया सत्यापन अभियान में 2.76 लाख कार्ड धारकों को नोटिस भेजे गए, लेकिन केवल करीब एक हजार लोगों ने जवाब दिया गया है।
दिल्ली सरकार इस साल दो लाख राशन कार्ड जारी करेगी : रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर बीते 27 फरवरी को कहा था कि दिल्ली सरकार इस साल 2 लाख नए राशन कार्ड जारी करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से दिल्ली में नए राशन कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। हम इस साल दो लाख राशन कार्ड जारी करने जा रहे हैं।
राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन ही करने होंगे आवेदन
नए नियमों के तहत अब दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही इसके लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी आधार संख्या का उल्लेख करना होगा। अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन आवेदनों की खाद्य आपूर्ति अधिकारी स्तर पर गहन जांच की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर आवेदकों के सत्यापन के लिए वे दौरा भी करेंगे। वे आवेदक की डिटेल के संबंध में प्रश्न भी उठा सकते हैं।
दिल्ली में लगभग 72 लाख राशन कार्डों का कोटा
दिल्ली सरकार के खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के विभाग के सभी क्षेत्रीय सहायक आयुक्तों को नए राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया के वास्ते मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के बारे में सूचित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में लगभग 72 लाख राशन कार्डों का कोटा है। उन्होंने बताया कि कार्ड धारकों की मृत्यु, राशन कार्ड को वापस करने या कार्ड धारकों के पलायन के कारण फिर से नए राशन कार्ड के लिए निश्चित संख्या में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
नए राशन कार्ड के लिए एसओपी जारी
सरकार ने 4 फरवरी को दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम, 2026 को अधिसूचित किया और इसके आधार पर तैयार की गई एसओपी में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन की प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।
नए राशन कार्य के लिए ये होंगी शर्तें
सहायक आयुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित जिलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके एसओपी और दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम, 2026 के अनुसार राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को लागू करें। राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय परिवार की सबसे बड़ी महिला (18 वर्ष से अधिक आयु की) को परिवार का मुखिया बनाया जाएगा। यदि परिवार की महिला की आयु 18 वर्ष से कम है, तो एसओपी के अनुसार, महिला के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य को परिवार का मुखिया बनाया जाएगा। इसमें निर्धारित किया गया है कि परिवार के मुखिया द्वारा ई-जिला पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा किए जाएंगे, साथ ही परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की एक कॉपी भी लगानी होगी। यदि आधार कार्ड में पता अलग है तो दिल्ली में निवास का प्रमाण, राजस्व विभाग द्वारा जारी पारिवारिक आय प्रमाण पत्र, पात्रता का वचन पत्र और बिजली बिल की एक प्रति आवेदन के साथ जमा करनी होगी। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पहुंच बढ़ाने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दिया है।
इन्हें जारी नहीं होंगे राशन कार्ड
हालांकि, नए नियमों के अनुसार, ए-ई श्रेणी की किसी भी कॉलोनी में जमीन या इमारत के मालिक, आयकर का भुगतान करने वाले, चार पहिया वाहन रखने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले या दो किलोवाट से अधिक का बिजली कनेक्शन रखने वाले लोगों को राशन कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे।
(भाषा के इनपुट के साथ)




साइन इन