‘बिल्डिंग डिजाइन के कारण लोगों का…’; मालवीय नगर में लाक्षागृह बने होटल पर CFO ऑफिसर का दावा
दिल्ली के 21 लोगों के लिए लाक्षागृह बना मालवीय नगर का होटल ‘फ्लोरिश स्टे’ का बच पाना मुश्किल था। इस होटल में लगी सभी खिड़कियां इस तरह से परमानेंटली सील किया गया था, जिसने रेस्क्यू ऑपरेशन को मुश्किल बना दिया था।

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल ‘फ्लोरिश स्टे’ में लगी आग से 21 लोगों की जान जाने की एक बड़ी कारण बिल्डिंग का डिजाइन भी रहा। दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के मुताबिक बिल्डिंग का डिजाइन ऐसा था कि जिससे हादसे के वक्त वहां रहने वालों के लिए बाहर निकलना कठिन था। एफआईआर के अनुसार, इस घटना में 21 लोगों की मौत हो गई थी और 28 अन्य घायल हो गए थे। इनमें ज्यादातर विदेशी नागरिक थे।
चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली पुलिस मालवीय नगर के होटल में आग लगने की घटना की जांच कर रही है। मलिक ने कहा कि बिल्डिंग को इस तरह से बनाया गया था कि उसमें रहने वालों के लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। आग बुझाने और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हमने पाया कि पूरी बिल्डिंग सील थी।
उन्होंने बताया कि बिल्डिंग की सभी खिड़कियां ठीक से और परमानेंटली सील कर दी गई थीं। ऐसी इमारतों में लोगों के पास बाहर निकलने के लिए बहुत कम समय होता है। एक मुख्य कारण यह है कि आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी, जिससे उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया। ग्राउंड फ्लोर के साथ 6 मंजिला इस बिल्डिंग में नियमों के तहत दो सीढ़ियां होना जरूरी था।
एलजी ने हाई-पावर्ड कमेटी बनाई
सीएफओ ने बताया कि दिल्ली के एलजी ने इस घटना का संज्ञान लिया है और वे इसे लेकर बहुत गंभीर हैं। एलजी द्वारा बुलाई गई एक हाई-लेवल मीटिंग में यह तय किया गया कि ऐसी बिल्डिंगों का सर्वे करने के लिए एक हाई-पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता जिले के डीएम करेंगे। इस कमेटी में एमसीडी के उपायुक्त और दिल्ली पुलिस के डीसीपी भी सदस्य के तौर पर शामिल होंगे।
होटल मालिक 4 दिन की रिमांड में भेजा
बता दें कि, जांच का दायरा बढ़ने के बीच दिल्ली की साकेत कोर्ट ने गुरुवार को होटल फ्लोरिश स्टे के मालिक लवकेश बजाज को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और इनमें ऐसे अपराध शामिल हैं जिनके लिए आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है क्योंकि जांच अभी शुरुआती और अहम चरण में है और गिरफ्तारी वैध और उचित प्रतीत होती है।
इन धाराओं में दर्ज की गई है एफआईआर
दिल्ली पुलिस ने आरोपी होटल मालिक बजाज पर बीएनएस की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या), धारा 326(g) (आग से नुकसान पहुंचाना), धारा 324(5) (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना), धारा 125 (दूसरों की जान और सुरक्षा को खतरे में डालना) और धारा 287 (आग के मामले में लापरवाही बरतना) शामिल हैं।




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