दिल्ली मेट्रो स्टेशनों के पास से हटेंगी अवैध दुकानें; हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने मेट्रो स्टेशनों के पास अतिक्रमण पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सरोजिनी नगर स्टेशन से अवैध दुकानें हटाने और आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने मेट्रो स्टेशनों के पास गंदगी और अवैध कब्जों पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि मेट्रो दिल्ली की शान है, जिसे अतिक्रमण और गंदगी से खराब नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने सरोजिनी नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर से अवैध दुकानों और रेहड़ी-पटरी वालों को हटाने के आदेश दिए हैं ताकि यात्रियों को आने-जाने में दिक्कत ना हो। वहीं मुख्य न्यायाधीश ने आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास दीवारों पर गंदगी फैलाने वालों पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया है।
दो अलग-अलग याचिकाओं पर लिया संज्ञान
दिल्ली हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग याचिकाओं पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। अदालत ने उक्त आदेश पारित किए। अदालत ने दिल्ली मेट्रो स्टेशनों के रास्तों को गंदा और बाधित करने पर सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने कहा है कि मेट्रो दिल्ली की पहचान है। दिल्ली मेट्रो को अवैध दुकानदारों और स्टेशन के बाहर गंदगी फैलाकर भद्दा किया जा रहा है। इस पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।
सरोजिनी नगर मेट्रो स्टेशन के पास से हटेंगी अवैध दुकानें
अदालत की जस्टिस अमित बंसल की पीठ ने सरोजिनी नगर मेट्रो स्टेशन के आस-पास अवैध दुकानों को हटाने के आदेश दिए हैं। वहीं, मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र उपाध्याय की पीठ ने आश्रम मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 के पास दीवारों पर पेशाब कर गंदगी फैलाने वालों के प्रति सख्ती बरतने को कहा है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने संबंधित विभाग को चार महीने के भीतर सार्वजनिक शौचालय बनाने के निर्देश भी दिए हैं।
अधिवक्ता अनुज अग्रवाल ने दाखिल की थी याचिका
सरोजिनी नगर मार्केट के मेट्रो स्टेशन के बाहर अवैध दुकानदारों व रेहड़ी-पटरी वालों के अतिक्रमण को लेकर सरोजिनी मार्केट शॉपकीपर एसोसिएशन की तरफ से अधिवक्ता अनुज अग्रवाल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
याचिका में क्या लगाए हैं आरोप?
याचिका में कहा गया था कि मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक व दो के बाहर अवैध दुकानदारों ने ऐसा कब्जा किया है कि मेट्रो में जाने व बाहर आने वाले लोगों को वहां से निकलना दूभर हो जाता है। अदालत ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई की।
केन्द्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली निगम समेत अन्य को नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस अमित बंसल की पीठ ने उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि सरोजिनी नगर मार्केट के मेट्रो स्टेशन के आस-पास से अवैध दुकानदारों को हटाया जाए। अदालत ने केन्द्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली निगम समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा।




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