गुरुग्राम के इस इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ ऐक्शन के आदेश; एक्शन रिपोर्ट भी तलब
हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने गुरुग्राम के सेक्टर-57 में अवैध अतिक्रमण पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आयोग ने प्रशासन को एक्शन रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है।

हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने गुरुग्राम के सेक्टर-57 में अवैध अतिक्रमण और निर्माण सामग्री फेंकने की शिकायत पर कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए है। आयोग ने पुलिस उपायुक्त को स्वयं निरीक्षण करने और एचएसवीपी को खाली जमीन पर 8 से 10 फुट ऊंची दीवार बनाने का आदेश दिया है। प्रशासन को 18 मार्च तक फोटो के साथ रिपोर्ट पेश करने को भी कहा गया है।
गुरुग्राम के सेक्टर-57 में ऐक्शन के सख्त आदेश
हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने गुरुग्राम के सेक्टर-57 में अवैध अतिक्रमण और मलबे की शिकायत पर कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को इस मामले में तुरंत और समयबद्ध कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। यह आदेश स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आवासीय क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण और गंदगी को लेकर दर्ज कराई गई शिकायत के बाद सामने आया है।
विभागों के बयानों में अंतर
आयोग ने सुनवाई में पाया कि विभागों के बयानों में विरोधाभाष है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, वहां अभी भी अवैध रूप से निर्माण सामग्री फेंकी जा रही है जबकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी का दावा है कि अतिक्रमण हटा दिया गया है। वहीं शिकायतकर्ता की ओर से नई तस्वीरें दिखाई गई हैं जिनसे साफ पता चलता है कि मौके पर निर्माण सामग्री जमा करने का काम अब भी जारी है।
नजर आ रही प्रशासन की ढिलाई
हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने सवाल किया कि यदि अवैध गतिविधियां जारी हैं तो आरडब्ल्यूए ने छह जून और आठ दिसंबर, 2025 को अतिक्रमण हटाने के संबंध में प्रशासन को प्रशंसा पत्र क्यों दिए। शिकायतकर्ता ने कहा कि जिला प्रशासन इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस पर न्यायमूर्ति बत्रा ने टिप्पणी की कि बार-बार अतिक्रमण होना प्रशासन की ढिलाई और कानून लागू करने में कमजोरी को दिखा रहा है।
अतिक्रमण को स्थायी रूप से हटवाएं
इसके साथ ही आयोग ने गुरुग्राम पुलिस के उपायुक्त (पूर्व) को निर्देश दिया है कि वे व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल का निरीक्षण कर अतिक्रमण को स्थायी रूप से हटवाएं। आयोग ने एचएसवीपी को खाली जमीन पर आठ से दस फुट ऊंची चारदीवारी बनाने, चेतावनी बोर्ड लगाने और सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा है। बोर्ड पर लिखा होना चाहिए कि अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सीमांकन करने का निर्देश, ऐक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी
हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने अधिकारियों को सीमा स्तंभों से भूमि का सीमांकन करने का निर्देश दिया है। यही नहीं संबंधित अधिकारियों को पुलिस के साथ मिलकर नियमित गश्त करने को भी कहा है। अधिकारियों से साफ कहा गया है कि वे खंभे लगाकर जमीन का सही सीमांकन करें। एचएसवीपी ने 18 मार्च की सुनवाई से पहले फोटो के साथ ऐक्शन टेकन रिपोर्ट भी तलब की है।




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