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दिल्ली में पानी के टैंकरों पर 'तीसरी आंख' का पहरा, बिना GPS नहीं उतरेंगे वाहन

एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड को निर्देश दिया है कि राजधानी में पानी की आपूर्ति करने वाले सभी टैंकरों पर जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा। उन पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Wed, 8 April 2026 04:51 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, निखिल पाठक, नई दिल्ली
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दिल्ली में पानी के टैंकरों पर 'तीसरी आंख' का पहरा, बिना GPS नहीं उतरेंगे वाहन

एनजीटी ने दिल्ली में पानी की चोरी और अवैध दोहन रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। अब दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत चलने वाले सभी पानी के टैंकरों पर जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा चाहे वे जमीन का पानी ढो रहे हों या एसटीपी का साफ किया हुआ पानी। एनजीटी ने टैंकरों को किसी भी तरह की छूट देने से मना कर दिया है ताकि एसटीपी के पानी की आड़ में भू-जल की अवैध सप्लाई ना हो सके। टैंकर चालकों को जांच के दौरान गेट पास और जरूरी दस्तावेज दिखाना होगा। नियमों के उल्लंघन पर टैंकर जब्त किए जा सकते हैं और मालिकों चालकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी ने प्रशासन को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है।

शुद्ध पानी वाले सभी टैंकरों पर होगा लागू

एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड को निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सभी पानी के टैंकरों में GPS सिस्टम लगाना अनिवार्य है। इसका पूरा रिकॉर्ड भी रखा जाए। एनजीटी ने स्पष्ट किया कि यह नियम भू-जल ले जाने वाले या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का शुद्ध पानी ढोने वाले सभी तरह के टैंकरों पर लागू होगा। आदेश में कहा गया है कि जांच के दौरान टैंकर चालकों को संबंधित दस्तावेज दिखाना भी जरूरी होगा।

निगरानी है जरूरी

दरअसल, कुछ पक्षों ने मांग की थी कि एसटीपी के साफ पानी की आपूर्ति करने वाले टैंकरों को इस नियम से छूट दी जाए, लेकिन एनजीटी ने इसे खारिज कर दिया। एनजीटी का कहना है कि भले ही एसटीपी का पानी पर्यावरण के लिए उपयोगी है और उसके पुन: उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लेकिन निगरानी के बिना इसका दुरुपयोग भी हो सकता है।

ढिलाई बर्दाश्त नहीं

बिना जीपीएस के कुछ लोग एसटीपी के पानी के नाम पर अवैध रूप से भू-जल की आपूर्ति कर सकते हैं। इससे पहले 28 मई 2025 के आदेश में भी एनजीटी ने व्यावसायिक रूप से पानी की आपूर्ति करने वाले सभी टैंकरों में जीपीएस लगाने और अवैध भू-जल दोहन पर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए थे। हाल ही के आदेश में इन निर्देशों को अधिक स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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नियमों के उल्लंघन पर होगा ऐक्शन

मामले की शुरुआत एक शिकायत से हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बिना अनुमति बोरवेल चलाकर व्यावसायिक स्तर पर भू-जल निकाला जा रहा है और टैंकरों के जरिए आसपास के इलाकों में आपूर्ति की जा रही है। इस पर एनजीटी ने एक समिति बनाकर जांच कराई, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए।

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नियमों के उल्लंघन पर जब्त हो सकते हैं टैंकर

एनजीटी ने यह भी निर्देश दिया कि नियमों का उल्लंघन करने पर टैंकर जब्त किए जा सकते हैं और आपराधिक मामले दर्ज होंगे। साथ ही, ड्राइवरों के पास गेट पास और ट्रांजिट पास जैसे जरूरी दस्तावेज होना अनिवार्य है। जांच के दौरान दस्तावेज नहीं दिखाने पर चालक और मालिक दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एनजीटी ने टैंकर ऑपरेटरों की याचिका खारिज करते हुए अपने निर्देशों के पालन के लिए आदेश की कॉपी मुख्य सचिव, दिल्ली जल बोर्ड और पुलिस आयुक्त को भेज दी है।

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