गाजियाबाद में घर बनाने को GDA ने लागू किए नए नियम, सोलर पैनल अनिवार्य
Ghaziabad News: गाजियाबाद में जीडीए के 200 वर्ग मीटर या उससे अधिक वर्ग मीटर के प्लॉट पर सोलर पैनल लगाना जरूरी होगा। इसके लिए आवेदक को मकान का नक्शा पास कराने के दौरान सोलर पैनल की जमानत राशि भी जमा करानी होगी।

Ghaziabad News: गाजियाबाद में जीडीए के 200 वर्ग मीटर या उससे अधिक वर्ग मीटर के प्लॉट पर सोलर पैनल लगाना जरूरी होगा। इसके लिए आवेदक को मकान का नक्शा पास कराने के दौरान सोलर पैनल की जमानत राशि भी जमा करानी होगी। यह राशि प्लॉट के अलग-अलग साइज अनुसार 20 हजार से लेकर दो लाख रुपये तक होगी।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि सोलर पैनल लगाने के बाद यह राशि वापस कर दी जाएगी। प्राधिकरण ने एक अप्रैल से यह व्यवस्था लागू कर दी है। जीडीए क्षेत्र में प्लॉट का नक्शा स्वीकृत कराने के बाद ही मकान का निर्माण होता है।
नक्शा मंजूर कराने वालों को एक्स्ट्रा चार्ज भी देना होगा
प्राधिकरण में हर महीने 50 से अधिक प्लॉट के नक्शे पास होने के लिए आते हैं। इसमें सभी साइज के प्लॉट शामिल होते हैं। ऐसे में अब जीडीए ने शासन के निर्देश पर 200 वर्ग मीटर या उससे अधिक वर्ग मीटर के प्लॉट पर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में इन प्लॉट का नक्शा मंजूर कराने वालों को अब एक्स्ट्रा चार्ज भी देना होगा।

जीडीए के अधिकारी बताते हैं कि सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और भवन निर्माण को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत भवन स्वामी को अपने भवन के क्षेत्रफल के अनुसार सिक्योरिटी के रूप में राशि मानचित्र स्वीकृति के समय जमा करानी होगी। यह राशि सोलर पैनल स्थापित करने के बाद आवेदक को वापस कर दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, विद्युत खपत में कमी लाना तथा पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना है।
छोटे भूखंड इसमें शामिल नहीं होंगे
प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि 200 वर्ग मीटर या उससे अधिक वर्ग मीटर भूखंड का नक्शा पास कराने पर ही सोलर पैनल लगाने की व्यवस्था लागू होगी। 200 वर्ग मीटर से कम साइज के भूखंड पर सोलर पैनल लगाने की व्यवस्था को अनिवार्य नहीं किया गया है। इससे छोटे भूखंड वालों को नक्शा पास कराने के दौरान सोलर पैनल के लिए कोई राशि नहीं जमा करानी होगी।
नंद किशोर कलाल, उपाध्यक्ष, जीडीए, ''200 वर्ग मीटर या उससे अधिक वर्ग मीटर के भूखंड पर सोलर पैनल लगाने के लिए जमानत राशि जमा करानी होगी। यह राशि भूखंड के साइज अनुसार 20 हजार से लेकर दो लाख तक है। हालांकि, सोलर पैनल लगाने के बाद जमा राशि वापस कर दी जाएगी। यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू कर दी गई है।''




साइन इन