Empowering Children with Disabilities MCD to Appoint 58 More Special Educators in Delhi Schools MCD का बड़ा फैसला: प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त होंगे 58 अतिरिक्त स्पेशल एजुकेटर, दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई होगी आसान, Ncr Hindi News - Hindustan
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MCD का बड़ा फैसला: प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त होंगे 58 अतिरिक्त स्पेशल एजुकेटर, दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई होगी आसान

साल 2020-21 में दक्षिण दिल्ली नगर निगम (SDMC) प्राइमरी स्कूलों में 1,126 स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती निकाली थी। हालांकि ईडब्ल्यूएस के तहत अनिवार्य 112 पदों (10 फीसदी आरक्षण के दायरे में ) पर भर्ती के बजाय 54 रिक्तियों को ही आगे भेजा गया।

Thu, 5 March 2026 08:12 PMMohit पीटीआई, नई दिल्ली
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MCD का बड़ा फैसला: प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त होंगे 58 अतिरिक्त स्पेशल एजुकेटर, दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई होगी आसान

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने गुरुवार को प्राइमरी स्कूलों में 58 स्पेशल एजुकेटर के पदों से जुड़े प्रस्ताव को मंजूदी दे दी। ये शिक्षक विकलांग बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में बीते साल ही अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए थे कि वे इन पदों को वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवारों को प्रभावित किए बिना जल्द से जल्द भरें। अधिकारी ने बताया कि इसके लिए सालाना 4.6 करोड़ रुपये का बजट भी अलग से रखा गया है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षित खाली पदों को भरा जा सके।

साल 2020-21 में दक्षिण दिल्ली नगर निगम (SDMC) प्राइमरी स्कूलों में 1,126 स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती निकाली थी। हालांकि ईडब्ल्यूएस के तहत अनिवार्य 112 पदों (10 फीसदी आरक्षण के दायरे में ) पर भर्ती के बजाय 54 रिक्तियों को ही आगे भेजा गया। वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, नियम के मुताबिक 10 प्रतिशत आरक्षण के तहत ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 112 पद होने चाहिए थे। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 2022 में रिजल्ट घोषित किया तो कम पदों पर ही नियुक्तिां हुईं।

सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का रुख

इसके बाद परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के ग्रुप ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का रुख किया। उम्मीदवारों का कहना था कि 2019 के संवैधानिक संशोधन के तहत लागू पूरा ईडब्ल्यूएस कोटा उन्हें नहीं दिया गया जिससे वे नौकरी से वंचित रह गए। इसके बाद साल 2023 में ट्रिब्यूनल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे रिक्तियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का पालन करें।

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बोर्ड की याचिका खारिज कर दी गई थी

इसके बाद दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने ट्रिब्यूनल के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन बीते साल सितंबर में ही बोर्ड की याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए आधिकारिक पत्र में बताया गया है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत ये अतिरिक्त 58 पद उन उम्मीदवारों को दिए जाएंगे जिनका सेलेक्शन हुआ था।

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