दिल्ली में राशन कार्ड बनाने के लिए नई शर्तें, किन परिवारों को नहीं मिलेगा फायदा; कौन होगा मुखिया
दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अधिसूचित नियमों के तहत राशन कार्ड के लिए नए नियम बनाए गए हैं। राशन कार्ड जारी करने के लिए आय मानदंड को पहले के 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.2 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है।

दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अधिसूचित नियमों के तहत राशन कार्ड के लिए नए नियम बनाए गए हैं। राशन कार्ड जारी करने के लिए आय मानदंड को पहले के 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.2 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है।
हाल ही में अधिसूचित दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम 2026 के तहत राशन कार्ड जारी करने के लिए परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य को परिवार का मुखिया माना जाएगा। यदि परिवार की एकमात्र महिला सदस्य की आयु 18 साल से कम है तो परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य को मुखिया माना जाएगा।
राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली के लिए आवंटित राशन कार्डों का कोटा जिलेवार उस क्षेत्र के कुल मतदाताओं की संख्या के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा। जनसंख्या गणना के परिणाम औपचारिक उपयोग के लिए जारी होते ही मतदाता-आधारित मानदंड को जनगणना-आधारित मानदंड में परिवर्तित कर दिया जाएगा।
आय मानदंड को बढ़ाया गया
दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अधिसूचित नियमों के तहत राशन कार्ड जारी करने के लिए आय मानदंड को पहले के 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.2 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा, जिला, वार्ड और उचित मूल्य की दुकानों के स्तर पर कई समितियों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में शिकायत निवारण और निगरानी तंत्र को संस्थागत रूप दिया गया है।
आवेदनों पर समिति विचार करेगी
अधिसूचना में कहा गया है कि परिवार की घोषित महिला मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में राशन कार्ड में सबसे बड़ी महिला नए मुखिया के रूप में घोषित होने के लिए आवेदन कर सकती है। राशन कार्ड के आवेदनों पर जिला स्तर पर गठित एक समिति द्वारा विचार किया जाएगा। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) या एडिशनल डीएम इस समिति के प्रमुख होंगे। इसमें दो स्थानीय विधायक सदस्य होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि मौजूदा आवेदनों के अलावा समिति अन्य अत्यंत गरीब वर्गों से भी नए आवेदन आमंत्रित कर सकती है।
इन परिवारों को लाभ नहीं
दिल्ली में ए-ई श्रेणी की कॉलोनियों में घर या जमीन के मालिक परिवारों, आयकर भुगतान करने वाले परिवारों, चार पहिया वाहन के मालिक परिवारों, यदि कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है या 2 किलोवाट से अधिक का बिजली कनेक्शन रखने वाले परिवारों को राशन कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे।
शिकायतों का समाधान
आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र में सर्कल, जिला और राज्य स्तर पर तीन समितियां शामिल होंगी, जिनकी अध्यक्षता खाद्य आपूर्ति अधिकारी करेंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि बाह्य शिकायत निवारण तंत्र के तहत संबंधित एडीएम जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम (पीडीएस) लाभार्थियों की शिकायतों का समाधान करेंगे।
राशन कार्ड धारक समूहों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे
जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश से संबंधित किसी भी शिकायत पर राज्य खाद्य आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। संबंधित मामलों के सांसद और विधायक क्रमशः जिला और ब्लॉक स्तर की सतर्कता समितियों के सदस्य होंगे। अधिसूचना में आगे कहा गया है कि इनमें राशन कार्ड धारक समूहों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।




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