गणतंत्र दिवस: दिल्ली सरकार की कैदियों को विशेष माफी, सजा में 90 दिनों तक की छूट; किन्हें नहीं मिलेगा फायदा?
ये माफी दिल्ली जेल नियम, 2018 के तहत पहले से मिलने वाली माफी से इतर है। सजा में छूट (स्पेशल रिमिशन) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 473 के तहत दी जा रही है।

दिल्ली सरकार ने 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कुछ श्रेणियों के कैदियों की सजा की अवधि को कम करने की घोषणा की है। गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ये विशेष माफी (स्पेशल रिमिशन) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 473 के तहत दी जा रही है। सूद के मुताबिक सजा की अवधि में कमी का फायदा उन्हें ही मिलेगा जिन कैदियों को दिल्ली की अदालतों ने सजा सुनाई है।
एक बयान के अनुसार, 65 साल से ज्यादा उम्र की और 10 साल से ज्यादा की सजा काट रही महिला कैदियों को 90 दिनों की छूट मिलेगी, जबकि पांच साल से ज्यादा और 10 साल तक की सजा काट रही महिलाओं को 60 दिनों की छूट मिलेगी। वहीं एक साल से लेकर पांच साल तक की सजा काट रही महिला कैदियों को 30 दिन की छूट दी जाएगी, जबकि एक साल तक की सजा काट रही महिला कैदियों को 20 दिन की छूट मिलेगी।
पैरोल या फरलो पर हैं उन्हें भी फायदा
अन्य कैदियों के लिए 10 साल से अधिक की सजा पर 60 दिन, 5 से 10 साल पर 45 दिन, 1 से 5 साल पर 30 दिन और 1 साल तक की सजा पर 15 दिन की सजा की अवधि को माफ किया गया है। वहीं जो कैदी इस समय पैरोल या फरलो पर हैं उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। गृह मंत्री ने ये भी साफ किया है कि ये माफी दिल्ली जेल नियम, 2018 के तहत पहले से मिलने वाली माफी से इतर है।
किन्हें नहीं मिलेगा फायदा?
आजीवन कारावास या मृत्युदंड वाले, एनडीपीएस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस (पॉक्सो), कोर्ट मार्शल, अवमानना, जासूसी, महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध और अन्य गंभीर मामलों में सजा काट रहे कैदियों को इस विशेष माफी का फायदा नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि वे जनता की सुरक्षा के साथ ही कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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