EV से स्कूल जाएंगे दिल्ले के बच्चे, अगले 2 साल में 10% बस होंगी इलेक्ट्रिक; 2030 तक कितनी?
ड्रॉफ्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रिक सेगमेंट की बसों को शामिल करने का यह लक्ष्य पॉलिसी के तीने साल पूरे होने पर बढ़कर 20 फीसदी होगा तो 31 मार्च 2030 तक यह 30 फीसदी हो जाएगा।

दिल्ली सरकार ने शनिवार को 'ईवी पॉलिसी 2026 से 2030' का ड्रॉफ्ट जारी किया है। मार्च 2030 तक 30 लाख रुपये तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट मिलेगी। वहीं पॉलिसी में अगले दो साल के भीतर स्कूलों को यह सुनिश्चत करना होगा कि उनके बसों के बेड़े में 10 फीसदी वाहन इलेक्ट्रिक सेगमेंट के हों।
ड्रॉफ्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रिक सेगमेंट की बसों को शामिल करने का यह लक्ष्य पॉलिसी के तीने साल पूरे होने पर बढ़कर 20 फीसदी होगा तो 31 मार्च 2030 तक यह 30 फीसदी हो जाएगा।
स्कूल बसों के पूरे बेड़े पर लागू
पॉलिसी में कहा गया है कि यह निर्देश स्कूल बसों के पूरे बेड़े पर लागू होगा चाहे वे बसें स्कूल की अपनी हों, लीज पर ली गई हों या किराए की हों। स्कूल नई ईवी पॉलिसी के इस नए नियम का सही से पालन करे इसकी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी। शिक्षा विभाग इसके लिए ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ मिलकर काम करेगा।
जागरूकता अभियान भी शुरू किए जाएंगे
वहीं पॉलिसी में नियमित अंतराल पर जागरूकता अभियान और शैक्षिक अभियान चलाने के लिए भी कहा गया है जिससे छात्रों को वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर के बारे में अच्छे जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही जागरूकता अभियान के दौरान छात्रों को राजधानी में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बहरहाल स्कूल के बसों के बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने से वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है।
रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स में छूट
मार्च 2030 तक 30 लाख रुपये तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट मिलेगी। वहीं ड्रॉफ्ट में स्ट्रांग हाइब्रिड ईवी के लिए 50 प्रतिशत छूट का भी प्रस्ताव है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने इस ड्राफ्ट पॉलिसी पर जनता से अगले 30 दिनों के लिए सुझाव मांगे हैं। आपको बता दें कि पिछली ईवी पॉलिसी 2020 में लगू की थी जिसे समयसीमा खत्म होने के बाद लगातार आगे बढ़ाया जा रहा था।
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