delhi traffic police strict action on holi against drunk drivers know about fine दिल्ली में होली पर सख्ती, नशे में गाड़ी चलाने वालों पर ऐक्शन; कितने का चालान?, Ncr Hindi News - Hindustan
More

दिल्ली में होली पर सख्ती, नशे में गाड़ी चलाने वालों पर ऐक्शन; कितने का चालान?

होली पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सख्त तैयारी की है। शराब पीकर और लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों पर नजर रखने के लिए 4 हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जाएगी।

Sun, 1 March 2026 10:30 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share
दिल्ली में होली पर सख्ती, नशे में गाड़ी चलाने वालों पर ऐक्शन; कितने का चालान?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने होली पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त तैयारी की है। सड़कों पर 4000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने] खतरनाक ड्राइविंग, रेड लाइट जंप करने और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस का मकसद हुड़दंगियों को रोकना और त्योहार के दौरान सड़क हादसों से लोगों को बचाना है।

4 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि होली के अवसर पर दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विशेष तैयारी की है। इस दिन ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए पूरी राजधानी में 4 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने वालों पर पैनी नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों का सहारा लिया जाएगा।

हर चौकी पर चार से 5 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राजधानी दिल्ली की सभी प्रमुख सड़कों पर यातायात पुलिस ने चौकियां बनाई हैं। हर चौकी पर चार से 5 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। वे शराब पीकर गाड़ी चलाने, बाइक पर तीन लोगों के बैठने और हुड़दंग मचाने वालों पर नजर रखेंगे। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान काटने और हिरासत में लेने जैसी कार्रवाई की जाएगी।

शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कितना जुर्माना

ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा-185 के तहत चालान कोर्ट भेजा जाता है जिसके लिए 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या छह महीने की जेल का प्रावधान है। लापरवाही और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने या रेड लाइट जंप करने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा-184 के तहत 5 हजार रुपये तक का चालान और छह महीने की जेल का प्रावधान है।

तेज गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गति सीमा से अधिक तेज गाड़ी चलाने पर 2000 रुपये, हेलमेट की बेल्ट न बांधने पर 1000 रुपये और बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5000 रुपये का चालान कटेगा। होली के लिए सामान की खरीदारी भी शुरू हो गई है। रविवार को इसका असर सड़क यातायात पर दिखाई दिया। रेलवे स्टेशनोंए बस अड्डों और मुख्य बाजारों के पास की सड़कों पर दिनभर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं जिससे लोगों को परेशानी हुई।

read moreये भी पढ़ें:
ये भी पढ़ें:दिल्ली में मैच के चलते आज 10 घंटे तक इन रास्तों पर नो एंट्री, पढ़ें ले एडवाइजरी
ये भी पढ़ें:सावधान दिल्लीवालों! कल 'सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड' लॉन्च, इन रूट पर जाने से बचें
ये भी पढ़ें:सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड के लिए कैसे करें अप्लाई, कौन से डॉक्यूमेंट होंगे जरूरी?

(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट पर आधारित)

लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।