Delhi High Court asks Centre if it is possible to get in touch with brother of Celina Jaitly सेलिना जेटली के भाई की हिरासत का मामला; HC ने विदेश मंत्रालय से पूछा खास सवाल, एक चीज पर लगाई रोक, Ncr Hindi News - Hindustan
More

सेलिना जेटली के भाई की हिरासत का मामला; HC ने विदेश मंत्रालय से पूछा खास सवाल, एक चीज पर लगाई रोक

सुनवाई के बाद मंगलवार दोपहर सेलिना जेटली को दिल्ली हाईकोर्ट से बाहर निकलते हुए देखा गया, हालांकि अदालत से मिले निर्देश का पालन करते हुए उन्होंने इस मामले पर मीडिया में कोई बयान नहीं दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को निर्धारित की गई है।

Wed, 11 Feb 2026 10:28 AMSourabh Jain हिन्दुस्तान टाइम्स, शांतनु दास, नई दिल्ली
share
सेलिना जेटली के भाई की हिरासत का मामला; HC ने विदेश मंत्रालय से पूछा खास सवाल, एक चीज पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली के भाई मेजर (रिटायर्ड) विक्रांत कुमार जेटली की UAE (संयुक्त अरब अमीरात) में हिरासत से जुड़े मामले में केंद्र सरकार से महत्वपूर्ण सवाल किया है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय से पूछा है कि क्या अभिनेत्री के भाई से अदालत की सीधी बातचीत कराई जा सकती है।

इस दौरान अदालत ने विदेश मंत्रालय के वकील को निर्देश दिया कि वह मंत्रालय या संबंधित भारतीय वाणिज्य दूतावास से संपर्क कर यह सुनिश्चित करें कि मेजर (रिटायर्ड) विक्रांत जेटली की अदालत से बातचीत संभव हो सके। विक्रांत जेटली पिछले साल सितंबर महीने से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में हिरासत में हैं। इसके साथ ही अदालत ने मामले के सभी पक्षों को बिना अनुमति मीडिया से बातचीत नहीं करने का निर्देश भी दिया है।

सुनवाई के बाद मंगलवार दोपहर सेलिना जेटली को दिल्ली हाईकोर्ट से बाहर निकलते हुए देखा गया, हालांकि अदालत से मिले निर्देश का पालन करते हुए उन्होंने इस मामले पर मीडिया में कोई बयान नहीं दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को निर्धारित की गई है।

पिछले हफ्ते HC ने दिया था यह निर्देश

बता दें कि पिछले सप्ताह दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को आदेश दिया था कि वह UAE की कानूनी फर्म अल मरी पार्टनर्स को वहां की अदालत में एक्ट्रेस सेलिना जेटली के भाई मेजर (रिटायर्ड) विक्रांत जेटली का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दे। यह फर्म दुबई और अबू धाबी में पूरी तरह नि:शुल्क (प्रो बोनो) तरीके से मामले की पैरवी करेगी।

इस कानूनी फर्म का नाम सेलिना जेटली के वकील राघव कैकर ने सुझाया था, जिनकी सहायता अधिवक्ता माधव अग्रवाल और सुराधीश वत्स ने की। अदालत को बताया गया था कि फर्म ने केस की जानकारी खुद से हासिल की है और वह बिना किसी शुल्क के कानूनी सहायता देने को तैयार है।

read moreये भी पढ़ें:
ये भी पढ़ें:दिल्ली में 11 व 12 फरवरी को रहेगा जलसंकट, देखिए प्रभावित इलाकों की पूरी लिस्ट
ये भी पढ़ें:सेलिना जेटली के भाई के लिए नियुक्त करें लीगल फर्म; HC का MEA को सख्त निर्देश
ये भी पढ़ें: यूएई में फंसे अभिनेत्री सेलिना जेटली के भाई मेजर विक्रांत मामले में उच्च न्यायालय ने दस्तावेज मांगे

अवैध रूप से अगवा कर हिरासत में रखने का आरोप

सेलिना जेटली ने अपनी याचिका में आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उनके भाई को सितंबर 2024 से अवैध रूप से अगवा करके UAE में हिरासत में रखा गया है। एक्ट्रेस का कहना है कि एक साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद केंद्र सरकार उनके भाई की कानूनी स्थिति और स्वास्थ्य से जुड़ी बुनियादी जानकारी भी हासिल नहीं कर सकी है।

इससे पहले पिछले साल 3 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को विक्रांत जेटली को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने, भाई-बहन के बीच बातचीत को आसान बनाने और केस के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए थे।

लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।