यूएई में फंसे अभिनेत्री सेलिना जेटली के भाई मेजर विक्रांत मामले में उच्च न्यायालय ने दस्तावेज मांगे
दिल्ली हाईकोर्ट ने सेलिना जेटली के भाई मेजर विक्रांत जेटली के यूएई हिरासत मामले में अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। सेलिना ने कहा कि उनके भाई को सही कानूनी मदद और संवाद की जरूरत है। अगली सुनवाई तीन फरवरी को होगी।

नई दिल्ली, एजेंसी। फिल्म अभिनेत्री सेलिना जेटली के भाई मेजर विक्रांत जेटली के संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में हिरासत मामले में गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट को देखते हुए अभिनेत्री के वकील को अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है, ताकि नए तथ्यों को रिकॉर्ड में शामिल किया जा सके। सेलिना जेटली लगातार अपने भाई के लिए कानूनी मदद और यूएई की जेल में संचार सुविधा की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि उनके भाई तक सही कानूनी मदद और संवाद की सुविधा होना बेहद जरूरी है, ताकि वे अपने अधिकारों और सुरक्षा की जानकारी रख सकें।
दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई तीन फरवरी को होगी। सेलिना ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘मैं सकारात्मक हूं कि अब विक्रांत के लिए अच्छा होगा। पूरा देश मेजर विक्रांत के लिए प्रार्थना कर रहा है और उनके लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मेरी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से एक ही विनती है कि विक्रांत को सुरक्षित वापस ले आइए।’ उनके वकील राघव काकर ने बताया कि अदालत के निर्देश के बाद हमें कुछ और बातें पता लगाने का समय मिल गया है। बता दें कि सेलिना के भाई पूर्व मेजर विक्रांत कुमार जेटली 2016 से यूएई में रहते हुए वहां की एक कंपनी मैटीटी ग्रुप में काम करते थे। उन्हें कथित तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के चलते सितंबर 2024 में हिरासत में लिया गया था। एक साल से अधिक समय तक परिवार से संपर्क नहीं होने और कोई कानूनी सहायता नहीं मिलने पर सेलिना ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। अभिनेत्री ने आरोप लगाया था कि उनके भाई को नौ माह तक बिना किसी को बताए गुप्त स्थान पर रखा गया था। इसके बाद कोर्ट ने भारत सरकार को हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया था।
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