AAP के पूर्व MLA नरेश बालियान की एक मांग मंजूर; जेल में दो बार मिलेगी यह सुविधा
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बालियान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मकोका केस में बंद नरेश बालियान की एक मांग मंजूर कर ली है। अब उन्हें जेल में दो बार एक खास सुविधा दी जाएगी।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बालियान को एक बड़ी सहूलियत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने नरेश बालियान को मंडोली जेल में अपने परिवार से हफ्ते में दो बार 5 मिनट के लिए फोन पर बात करने की इजाजत दे दी है। मंडोली जेल में बंद नरेश बालियान ने अदालत से ई-मुलाकात की जगह एक और फोन कॉल करने की आजादी मांगी थी।
पहले थी यह सुविधा
नरेश बालियान एक मकोका केस में न्यायिक हिरासत में हैं। विशेष अदालत के जज विशाल गोगने ने वकील की दलीलें सुनने के बाद नरेश बालियान को हफ्ते में दो बार 5 मिनट के लिए अपने परिवार से फोन पर बात करने की इजाजत प्रदान कर दी। इससे पहले नरेश बालियान को जेल से ही हफ्ते में एक कॉल और एक ई-मुलाकात की सुविधा प्रदान की गई थी।
लगाई थी यह गुहार
हालांकि जेल अधिकारियों ने नरेश बालियान की मांग वाली याचिका का विरोध किया था। नरेश बालियान और उनके वकील ने कहा कि तकनीकी दिक्कतों के कारण ई-मुलाकात अधिक असरदार नहीं होती या हो ही नहीं पाती है।
5 मिनट की होगी एक फोन कॉल
विशेष अदालत ने 30 जनवरी को आदेश दिया कि दलीलों और पूर्व के आदेश को देखते हुए आवेदक नरेश बालियान को जेल परिसर से प्रचलित नियमों के अनुसार, परिवार के सदस्यों के साथ हफ्ते में दो बार टेलीफोन पर बातचीत करने की इजाज़त दी जाती है। अदालत ने यह भी कहा कि हर बातचीत 5 मिनट की होगी।
विकास गहलोत की अंतरिम जमानत याचिका खारिज
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अन्य आरोपी विकास गहलोत की अंतरिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी। विकास गहलोत ने अपने पिता की दिल की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी। विकास गहलोत ने अपनी दलील में कहा था कि उनके पिता को सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि आवेदक विकास गहलोत को अंतरिम जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं बताए गए हैं।




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