कैशकांड: बदनामी भरे अभियान का शिकार हुआ, जजों को लिखे पत्र में बोले जस्टिस यशवंत वर्मा
जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पत्र में कहा है कि एक साल से भी ज्यादा समय से, मुझ पर बेबुनियाद आरोपों के आधार पर एक बदनामी भरा अभियान चलाया जा रहा है। ये आरोप इतने कमजोर हैं कि कानून की नजर में ये उस न्यूनतम स्तर को भी पूरा नहीं करते।

खुद को एक बदनामी भरे अभियान का शिकार बताते हुए, जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने महाभियोग के लिए लोकसभा द्वारा नियुक्त एक पैनल द्वारा की जा रही जांच से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि उनका इस जांच में बने रहना, पिछली जांच को ही सही ठहरा देगा, जिसमें उनसे उनके दिल्ली आवास से मिले पैसों के स्रोत के बारे में ऐसे सवालों के जवाब देने को कहा गया था, जिनका जवाब देना ही असंभव था। मुश्किलों में घिरे जज वर्मा, जिन्हें पिछले साल उनके आवास से जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद से ही काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा था, ने 9 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके साथ ही, उनके खिलाफ चल रही महाभियोग की कार्यवाही भी बेमानी हो गई। उन्होंने कहा कि मैं बहुत गहरे दुख के साथ खुद को इस कार्यवाही से अलग कर रहा हूं। मुझे अपने इस फैसले की गंभीरता का पूरा एहसास है और मुझे यह उम्मीद है कि एक दिन इतिहास इस बात को जरूर दर्ज करेगा कि एक मौजूदा हाई कोर्ट जज के साथ कितनी नाइंसाफी भरा बर्ताव किया गया, और किस तरह इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत से लेकर अब तक, हर कदम पर यही नाइंसाफी हावी रही है।
नकदी के इस बड़े जखीरे के कथित तौर पर मिलने की घटना तब सामने आई, जब 14 मार्च, 2025 को होली की रात करीब 11:35 बजे, जस्टिस वर्मा (जो उस समय दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे) के लुटियंस दिल्ली स्थित आवास पर आग लग गई थी। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा नियुक्त जांच समिति के जजों को लिखे एक अलग पत्र में, जस्टिस वर्मा ने अपना दुख व्यक्त किया है और चल रही जांच से खुद को अलग करने के कारणों की विस्तार से जानकारी दी है। संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश करने से पहले इस तरह की जांच होना एक अनिवार्य शर्त होती है।
जस्टिस वर्मा (57) ने अपने पत्र में कहा है, "एक साल से भी ज्यादा समय से, मुझ पर बेबुनियाद आरोपों के आधार पर एक बदनामी भरा अभियान चलाया जा रहा है। ये आरोप इतने कमजोर हैं कि कानून की नजर में ये उस न्यूनतम स्तर को भी पूरा नहीं करते, जिसके आधार पर कोई भी अदालत सामान्य परिस्थितियों में किसी मामले का संज्ञान लेना उचित समझती।" अपने 13 पन्नों के इस पत्र में उन्होंने बताया है कि हाई कोर्ट के जज के तौर पर अपने 13 साल से भी ज्यादा लंबे करियर में, उन पर एक बार भी भ्रष्टाचार या न्यायिक मर्यादा के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं लगा है।
जज ने आगे यह भी आरोप लगाया है कि 54 गवाहों में से 27 ऐसे गवाहों को, जिन्होंने उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था, सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच समिति की कार्यवाही से बिना कोई स्पष्टीकरण दिए ही हटा दिया गया। उन्होंने कहा, "मुझ पर कभी कोई आरोप नहीं लगाया गया, और न ही ऐसा कोई सबूत पेश किया गया जिससे यह साबित हो सके कि स्टोररूम में रखी गई नकदी मैंने खुद रखी थी, या मेरे कहने पर रखी गई थी, या फिर मेरी जानकारी या सहमति से वहां रखी गई थी।" उन्होंने यह तर्क दिया है कि उनके खिलाफ लगाया गया आरोप पूरी तरह से अस्वीकार्य अनुमानों पर आधारित था और इसे उन पर कभी लगाया ही नहीं जाना चाहिए था।
अपनी बचाव की दलीलों को दोहराते हुए, जस्टिस वर्मा ने कहा है कि जब उनके आवास पर कथित घटना हुई, तब वे वहां शारीरिक रूप से मौजूद नहीं थे और एक नियोजित छुट्टी पर थे। साथ ही उन्होंने कहा कि अपराध के कथित तथ्य "सामान्य तर्क और सामान्य बुद्धि को चुनौती देते हैं, यह सुझाव देना कि मैंने 'नकद' रखने के लिए ऐसी जगह चुनी होगी।" जज ने दोनों समितियों द्वारा की गई कार्यवाही का कड़ा खंडन किया है और दावा किया है कि वे भी "केवल इस निर्विवाद तथ्य पर आधारित हैं कि आवंटित परिसर के भीतर एक स्टोररूम मौजूद था और वहां कथित तौर पर नकद पाया गया था।"
उन्होंने कहा, ''यदि केवल इसी बात को दुर्व्यवहार का निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त माना जाता है, तो सबूत पेश करने की पूरी कवायद अनावश्यक थी। बिना किसी आधारभूत मामले के सामने आए ही, सबूत का बोझ प्रभावी रूप से उलट दिया गया है।'' जस्टिस वर्मा ने कहा है कि उनके लिए ऐसी स्थिति से तालमेल बिठाना असंभव था जिसमें निष्पक्षता या उचित प्रक्रिया का अभाव हो। इन परिस्थितियों में, वर्तमान कार्यवाही में भाग लेना जारी रखकर मैं खुद के साथ-साथ संस्था का भी सबसे बड़ा अहित कर रहा होऊंगा। ऐसा करके मैं एक ऐसी प्रक्रिया को वैधता प्रदान कर रहा हूं जो मुझसे उस बात का जवाब मांगती है जिसका जवाब देना असंभव है कि पैसा आया कहां से।




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