दो पासपोर्ट और नागरिकता पर क्या है नियम, जिस पर विवादों में घिरी हैं हिमंत की पत्नी रिंकी
पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां के पास तीन देशों का पासपोर्ट है। सरमा ने भी पलटवार किया है। इन सबके बीच सवाल उठता है कि क्या एक भारतीय नागरिक कई देशों का पासपोर्ट रख सकता है...

इन दिनों भारतीय नागरिकता और पासपोर्ट चर्चा का विषय बन चुके हैं। यह सब हुआ है कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर लगाए गए आरोपों के बाद। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां के पास तीन देशों का पासपोर्ट है। आरोप के मुताबिक रिनिकी के पास यूएई, एंटीगा-बार्बूडा और इजिप्ट का पासपोर्ट है। इन सबकी वैधता 2027 से 2031 के बीच खत्म होने वाली है। रविवार को पवन खेड़ा के इन आरोपों के बाद हिमंता सरमा ने भी जवाब दिया है। उन्होंने इसे कांग्रेसी प्रोपोगैंडा बताते हुए कहाकि उनकी पत्नी कांग्रेस नेता को जिंदगी भर जेल में सड़ाएगी। इन सबके बीच सवाल उठता है कि क्या एक भारतीय नागरिक कई देशों का पासपोर्ट रख सकता है...
क्या कहना है कानून
पासपोर्ट एक्ट 1967 के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने गलत ढंग से पासपोर्ट हासिल किया है तो अधिकारियों को पासपोर्ट जब्त करने का अधिकार है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य पासपोर्ट को अनुचित रूप से हासिल करता है, तो उसे भी रद्द किया जा सकता है। सेक्शन 12 के तहत पासपोर्ट को लेकर धोखाधड़ी, छुपाने या इसके दुरुपयोग पर दंडित किया जा सकता है। खासतौर पर गलत तरीके से कई पासपोर्ट रखने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
क्या भारत में दोहरी नागरिकता की इजाजत है
इस बारे में भारत के नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9 में स्पष्ट प्रावधान है। इसके मुताबिक अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल करता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता खुद ही खत्म हो जाएगी। इसके अलावा संविधान भी एक साथ भारतीय और विदेशी नागरिकता रखने की अनुमति नहीं देता।
ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया योजना क्या है
नागरिकता अधिनियम की धारा 7ए के तहत प्रस्तुत, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया योजना उन कुछ भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में आजीवन वीजा के साथ रहने और काम करने की अनुमति देता है जिन्होंने विदेशी नागरिकता ग्रहण की है। यह नागरिकता नहीं है और राजनीतिक अधिकार जैसे मतदान या सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार नहीं देता। इसके अलावा इस तरह की सुविधा प्राप्त लोगों पर भी कुछ प्रतिबंध लागू होते हैं। मसलन, इन्हें रिसर्च करने, मिशनरी पर्वतारोहण के लिए विशेष अनुमति की जरूरत होती है।
क्या भारत में दो पासपोर्ट रखना वैध है?
नागरिकता नियम, 1956 के नियम 30 के तहत, अगर किसी व्यक्ति के पास विदेशी पासपोर्ट होने का मतलब उसने विदेशी नागरिकता ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने दीपाली कटिया चड्ढा बनाम भारत संघ (1995) के मामले में इसे स्वीकार किया है। चूंकि पासपोर्ट नागरिकता से जुड़ा है, इसलिए अगर किसी व्यक्ति के पास विदेशी पासपोर्ट है तो उसे भारतीय नागरिक नहीं माना जाता है। एक व्यक्ति कानूनी रूप से एक ही समय में भारतीय पासपोर्ट और विदेशी पासपोर्ट नहीं रख सकता। ऐसा करना भारत में दोहरी नागरिकता पर प्रतिबंध के तहत अवैध होगा।
पिछले साल, सरकार ने पिछले पांच वर्षों में एक से अधिक भारतीय पासपोर्ट रखने वाले लोगों के 1,300 से अधिक मामलों की पहचान की। इन लोगों के लिए सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। ऐसे मामलों में, अधिकारी नियमित रूप से दस्तावेजों को रद्द कर देते हैं और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू करते हैं।




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