MP Waqf Board Issues Guidelines for Bakrid, Outlining Key Points to Keep in Mind खुले में और सार्वजनिक जगहों पर कुरबानी ना दें; बकरीद को लेकर MP वक्फ बोर्ड ने जारी किए दिशा निर्देश, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
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खुले में और सार्वजनिक जगहों पर कुरबानी ना दें; बकरीद को लेकर MP वक्फ बोर्ड ने जारी किए दिशा निर्देश

इन दिशा निर्देशों में वक्फ बोर्ड ने प्रतिबंधित जानवरों की कुरबानी किसी भी सूरत में न करने और सरकारी आदेशों का पूरी तरह से पालन करने के लिए कहा है। साथ ही कुरबानी का कोई वीडियो या ऑडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी नहीं करने के लिए कहा है।

Wed, 27 May 2026 07:47 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
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खुले में और सार्वजनिक जगहों पर कुरबानी ना दें; बकरीद को लेकर MP वक्फ बोर्ड ने जारी किए दिशा निर्देश

देश के अन्य हिस्सों के साथ ही मध्य प्रदेश में भी गुरुवार को ईद-उल-अजहा (बकरीद) का त्योहार पूरी अकीदत के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान शांति, सामाजिक सौहार्द, कानून-व्यवस्था और स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन और मप्र वक्फ बोर्ड ने राज्यभर में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसकी जानकारी बुधवार को मीडिया को दी गई। प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में बताया गया है कि खुले स्थानों पर कुर्बानी देने, निर्धारित सीमा से ज्यादा आवाज में डीजे बजाने तथा नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाई गई है, साथ ही ऐसा करते हुए पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड अपने अधीनस्थ समस्त वक्फ मुतवल्लियों तथा प्रबंध समितियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं, और इसमें उसने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला दण्डाधिकारियों की तरफ से इस ईद (कुरबानी) के त्योहार को लेकर जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इस दौरान बोर्ड ने अधीनस्थ आने वाले लोगों ने इन दिशा निर्देशों के बारे में आम लोगों को जानकारी पहुंचाने, ताकि इन सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए भी कहा है।

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'चारों तरफ से ढंके हुए स्थान पर दें कुरबानी'

इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कुरबानी की जगह को चारों तरफ से दीवार या टीनशेड से बंद होनी चाहिए, तथा ऐसी जगहों पर आवश्यक दवाईयों का छिड़काव भी होना चाहिए। वक्फ बोर्ड ने अपने निर्देश में खासकर यह भी कहा है कि इस अवसर पर कुरबानी देने वाले अन्य बातों के साथ ही विशेषकर साफ सफाई का ध्यान रखा जाना अपनी धार्मिक एवं नैतिक जिम्मेदारी समझें।

'तय किए गए स्थानों पर ही दें पशुओं की कुरबानी'

वक्फ बोर्ड ने कहा कि कुरबानी के लिए चयनित स्थानों पर ही कुरबानी करें, और कुरबानी के बाद जानवर के अंशों को भली भांति ढंक कर अपने स्थान तक ले जावें। कुरबानी के जानवर की अनुपयोगी चीजों को सुरक्षित एवं नगर निगम या नगर पालिका द्वारा रखे कन्टेनर अथवा चयनित जगहों पर ही डालें।

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'किसी भी सूरत में प्रतिबंधित जानवरों की कुरबानी ना दें'

इन दिशा निर्देशों में वक्फ बोर्ड ने प्रतिबंधित जानवरों की कुरबानी किसी भी सूरत में न करने और सरकारी आदेशों का पूरी तरह से पालन करने के लिए कहा है। साथ ही कुरबानी का कोई वीडियो या ऑडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी नहीं करने के लिए कहा है।

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सड़क पर नमाज पढ़ने से बचने के लिए भी कहा

इसके अलावा वक्फ बोर्ड ने ईद की नमाज केवल ईदगाह के अन्दर एवं मस्जिद परिसर में ही पढ़ने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही गैर जरूरी तौर पर सड़कों पर नमाज अदा करने से बचने के लिए कहा है। बोर्ड ने कहा कि केवल जरूरत महसूस होने पर स्थानीय प्रशासन को भरोसे में लेकर ही सड़क पर ईद की नमाज अदा करें।

बता दें कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अंतर्गत प्रदेश भर में लगभग 15 हजार वक्फ सम्पत्तियां पंजीकृत हैं। जिनमें मस्जिदें, कब्रिस्तान, दरगाहें मजारात, ईदगाहें, कर्बला एवं मदरसा स्कूल आदि शामिल हैं।

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