इंदौर जल त्रासदी: HC ने सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट, जांच आयोग को 6 अप्रैल तक का अल्टीमेटम
मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को तय की गई है। भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण कई लोगों की मौत और बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने के बाद यह मामला न्यायिक जांच के दायरे में आया था।

इंदौर भागीरथपुरा में दूषित पानी कांड को लेकर गठित जांच आयोग ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में पेश कर दी है। कोर्ट ने आयोग को मामले की विस्तृत जांच कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक महीने का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को तय की गई है। मामला शहर में दूषित पेयजल से कई लोगों और 37 मौत और सैकड़ों के बीमार होने के बाद सामने आया था, जिस पर अदालत पहले भी सख्त रुख अपना चुकी है।
इंदौर हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट अजय बागड़िया ने पीड़ित पक्ष की और से पेश हुए। उन्होंने हाईकोर्ट के सामने दलील दी कि घटना को करीब 90 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया है कि शहर की 110 वॉटर हेड टंकियों में से केवल एक टंकी में संक्रमण पाया गया था, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की लापरवाही के कारण पूरा क्षेत्र प्रभावित हो गया।
जिम्मेदारी तय नहीं होना चिंताजनक
बागड़िया ने कहा कि इतनी गंभीर घटना के बाद भी जिम्मेदारी तय नहीं होना चिंताजनक है और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए दोषियों पर कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने अदालत से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।
अब तक रिपोर्ट अधूरी ही मानी जा रही है
गौरतलब है कि भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण कई लोगों की मौत और बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने के बाद यह मामला न्यायिक जांच के दायरे में आया था। अब तक रिपोर्ट अधूरी ही मानी जा रही है क्योंकि रिपोर्ट में मौत के आंकड़ों पर जांच आयोग की और से कोई संख्या नहीं बताई गई है, जिस पर भी एडवोकेट अजय बागड़ियां ने आपत्ति ली थी, जिसे देखते हुए माननीय न्यायालय ने विस्तृत जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए 6 अप्रैल तक का समय दिया है, अब अगली सुनवाई पर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त जांच आयोग और इंदौर नगर निगम विस्तृत रिपोर्ट पेश करना होगी।
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