सेक्स का ऑफर ठुकराया, तो चेन लूटकर कर दी हत्या; किन्नर जोया समेत 3 को उम्रकैद
यह वही कुख्यात मामला है, जिसमें रियल एस्टेट कंपनी में काम करने वाले देवांशु मिश्रा से पहले सेक्स करने के बदले पैसे की डिमांड की गई थी और उसके मना करने पर उसकी सोने की चेन लूटी गई थी। जब देवांशु ने लूट का विरोध किया, तो आरोपियों ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी।

साल 2021 की रात इंदौर के बायपास पर हुई एक सनसनीखेज वारदात में अदालत ने आखिरकार फैसला सुना दिया है। किन्नर जोया अब्बासी और उसके दो साथी अल्लू उर्फ शाहरुख व आलिम उर्फ बल्लू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह वही कुख्यात मामला है, जिसमें रियल एस्टेट कंपनी में काम करने वाले देवांशु मिश्रा से पहले सेक्स करने के बदले पैसे की डिमांड की गई थी और उसके मना करने पर उसकी सोने की चेन लूटी गई थी। जब देवांशु ने लूट का विरोध किया, तो आरोपियों ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी।
सेक्स करने के बदले मांगे पैसे, नहीं मानने पर लूट और हत्या
ये पूरी घटना 6 अक्टूबर 2021 की रात को घटी थी। देवांशु मिश्रा अपने साथी सतीश जाटव के साथ पार्टी से लौट रहे थे। दोनों स्कूटी से महालक्ष्मी नगर जा रहे थे, तभी लसूडिया थाना क्षेत्र स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास पल्सर बाइक पर सवार किन्नर जोया और उसके दो साथी उनका पीछा करने लगे। कुछ दूर जाकर आरोपियों ने उनकी स्कूटी रुकवाई। लड़की के रूप में मौजूद जोया ने देवांशु को बहलाते हुए सेक्स करने के बदले पैसे देने की बात कही। जब देवांशु ने प्रस्ताव ठुकराया तो पीछे बैठे युवक ने उनके गले से सोने की चेन छीनने की कोशिश की।
देवांशु पर किए चाकू से ताबड़तोड़ वार
देवांशु द्वारा विरोध करते ही आरोपियों ने हमला कर दिया। अल्लू उर्फ शाहरुख ने देवांशु के सीने, कंधे और हाथ पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। वहीं आलिम उर्फ बल्लू ने सतीश पर हमला कर उसे नीचे गिरा दिया। दोनों घायल हालत में वहां से किसी तरह घर पहुंचे। चूंकि दोनों शराब के नशे में थे, इसलिए तत्काल पुलिस के पास नहीं गए, लेकिन गहरे घावों के चलते देवांशु की घर पहुंचने के बाद मौत हो गई।
सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा
शुरुआत में पुलिस को शक सतीश पर ही था, लेकिन देर रात हुई पूरी घटना की जानकारी सामने आने के बाद जांच ने नया मोड़ लिया। इसी दौरान आसपास के एक मकान से घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसने केस को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और मुखबिरों की सूचना के आधार पर जोया, आलिम और अल्लू तीनों को गिरफ्तार किया।
किन्नर समेत तीन को हत्या, लूट के तहत सजा
अभियोजन पक्ष ने इस मामले को जघन्य अपराध मानते हुए विशेष श्रेणी में रखा और 14 गवाहों के आधार पर अदालत में मजबूत पैरवी की। सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को हत्या, लूट और जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैसले के बाद लंबे समय से चर्चित यह हत्याकांड न्यायिक निष्कर्ष तक पहुंच गया।
रिपोर्ट- हेमंत




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