जमीन मामले में हेमंत सोरेन को झटका, कोर्ट ने खारिज की डिस्चार्ज याचिका
पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट ने जमीन मामले में मुख्यमंत्री की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, आरोपों पर विचार करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है। मामला 8.86 एकड़ जमीन और मनी लॉड्रिंग से जुड़ा है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8.86 एकड़ जमीन और मनी लॉड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है। क पीएमएलए की विशेष अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए उन्हें आरोपमुक्त करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि मामले में उपलब्ध सामग्री प्रथम दृष्टया आरोपों पर विचार करने के लिए पर्याप्त है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीन जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था।
इस मामले में हेमंत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अदालत में दलील दी थी कि 8.86 एकड़ भूमि का अनुसूचित अपराध से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। बचाव पक्ष ने कहा कि भूमि उनके नाम पर नहीं है। न ही यह साबित करने वाला कोई प्रत्यक्ष सबूत है कि वह जमीन उनके कब्जे में थी। ईडी द्वारा पेश कई गवाहों के बयान केवल सुनी-सुनाई बातों पर आधारित हैं। उनसे किसी आपराधिक साजिश का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
वहीं, ईडी ने कहा कि याचिका के माध्यम से आरोपी इस स्तर पर मिनी ट्रायल कराना चाहते हैं, जबकि आरोप गठन के चरण में अदालत को केवल यह देखना होता है कि उपलब्ध सामग्री से अपराध की प्रथम दृष्टया संभावना बनती है या नहीं। ईडी ने दावा किया कि जांच में ऐसे पर्याप्त तथ्य सामने आए हैं, जिनसे आरोपी की भूमिका की जांच और मुकदमे की सुनवाई जरूरी हो जाती है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले के सिलसिले में कई जगहों पर छापेमारी की और कई लोगों को पूछताछ के लिए तलब किया। हेमंत सोरेन को भी कई बार समन किया गया था। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत करीब 18 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी, 2024 को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। झारखंड हाई कोर्ट ने 28 जून, 2024 को उन्हें जमानत दे दी थी।
सीएम पद से दिया था इस्तीफा
गिरफ्तारी से पहले सोरेन ने 2024 में झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था। वहीं 2024 के विधानसभा चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) और कांग्रेस गठबंधन की शानदार जीत के बाद वे फिर से मुख्यमंत्री पद पर लौट आए।




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