झारखंड में खौफनाक वारदात; विवाहिता की गला काटकर हत्या, दस साल पहले की थी लव मैरिज
मृतक महिला के बारे में जानकारी मिली है कि दस साल पहले यानी साल 2016 में उसने प्रेम विवाह किया था और वह अपने घर पर कॉपी बनाने के व्यवसाय से जुड़ी हुई थी। मृतक महिला के दो बच्चे हैं, जिनमें से बड़ा लड़का 6 साल का है और छोटी लड़की 2 साल की है।

झारखंड के कोडरमा से एक खौफनाक मामला सामने आया है, यहां के तिलैया थाना इलाके की मिटको कॉलोनी में रहने वाली विवाहित महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि यह वारदात गुरुवार दोपहर करीब 12 होना बताई जा रही है। वारदात के बाद महिला के परिजन उसे बुरी तरह घायल अवस्था में लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
महिला के बारे में जानकारी मिली है कि दस साल पहले यानी साल 2016 में उसने प्रेम विवाह (लव मैरिज) किया था और वह अपने घर पर कॉपी बनाने के व्यवसाय से जुड़ी हुई थी। मृतक महिला के दो बच्चे हैं, जिनमें से बड़ा लड़का 6 साल का है और छोटी लड़की 2 साल की है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच करने की बात कही है।
बोकारो में युवती के हत्यारे को आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगाया
उधर एक अन्य मामले में प्रदेश के बोकारो जिले की एक विशेष अदालत ने एक युवती के हत्या के आरोप में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने इस बारे में जानकारी देते हुए गुरुवार को बताया कि जिले के पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के लेदा गांव निवासी एक युवती को इसी गांव निवासी उफान मांझी ने प्रेमजाल में फंसाया और उस पर शादी करने का दवाब बनाया। बात नहीं मानने पर उसने उक्त युवती की हत्या कर दी।
युवती पर शादी करने के लिए दबाव बना रहा था युवक
सूत्रों ने बताया कि पीड़िता की शादी किसी दूसरे युवक से तय हो गई थी, इसके बावजूद आरोपी उक्त युवती पर स्वयं से शादी करने का दवाब बना रहा था। इस सिलसिले में उसने युवती के मंगेतर को युवती के ही फोन से वीडियो कॉल कराया और उसे प्रताड़ित करते हुए दिखाया।
एक दिन बाद कुएं से बरामद हुआ था युवती का शव
इसके बाद अगली सुबह यानी 30 अक्टूबर 2024 को उक्त युवती की लाश हत्यारे के घर के पास स्थित हरिमंझी के कुआं से बरामद हुई थी। इस मामले में हुई सुनवाई के बाद विशेष जज श्रीमती गरिमा मिश्रा की अदालत ने उक्त आरपी को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 20 हजार रुपए के जुर्माने की कठोर सजा सुनाई। (वार्ता इनपुट के साथ)




साइन इन