अब CBI बताएगी सच्चाई! मनी लॉन्ड्रिंग आरोपी से ED ऑफिस में मारपीट केस में झारखंड HC का आदेश
प्रवर्तन निदेशालय (ED) रांची जोनल ऑफिस में मारपीट मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। अधिकारियों पर पूछताछ के दौरान एक आरोपी से मारपीट करने के मामले की झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) रांची जोनल ऑफिस में मारपीट मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। अधिकारियों पर पूछताछ के दौरान एक आरोपी से मारपीट करने के मामले की झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इस मामले में जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच सही रहेगी।
इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने 24 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी की ओर से अदालत को बताया गया कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जुड़े करीब 23 करोड़ रुपये के सरकारी धन के गबन का आरोपी संतोष कुमार 12 जनवरी को बिना किसी समन के स्वयं ईडी कार्यालय पहुंचा। पूछताछ के दौरान उसने अचानक उग्र होकर खुद ही पानी का जग उठाकर अपने सिर पर मार लिया, जिससे उसे मामूली चोट आई।
ED ने की थी मांग
ईडी अधिकारियों ने उसे तत्काल सदर अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया, लेकिन बाद में उसी व्यक्ति ने ईडी अधिकारियों पर मारपीट और अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए एयरपोर्ट थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी। इसके बाद रांची पुलिस की टीम ईडी कार्यालय पहुंच गयी और महत्वपूर्ण दस्तावेज की छानबीन करने लगी। ईडी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया था।




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