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हिमाचल में नंबर प्लेट से छेड़छाड़ पड़ेगी भारी, गैर-मानक टायर लगाने पर भी ऐक्शन

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अवैध नंबर प्लेट और बड़े टायरों वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। सुरक्षा खतरों को देखते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

Tue, 10 Feb 2026 05:15 PMKrishna Bihari Singh वार्ता, शिमला
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हिमाचल में नंबर प्लेट से छेड़छाड़ पड़ेगी भारी, गैर-मानक टायर लगाने पर भी ऐक्शन

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पूरे राज्य में अवैध नंबर प्लेट और गैर-मानक टायरों वाले वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 5,000 से 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के अनुसार, फैंसी नंबर प्लेट और बड़े आकार के टायर सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। यही कारण है कि अब सभी जिलों में पुलिस को ऐसे वाहनों को जब्त करने और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

नंबर प्लेट से छेड़छाड़ पर ऐक्शन

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नंबर प्लेट से छेड़छाड़ वाले वाहनों पर ऐक्शन लेना शुरू किया है क्योंकि ऐसे वाहनों की पहचान करना मुश्किल हो जाती है। पुलिस ने बड़े टायरों वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। अब मोटर वाहन कानून के तहत 5,000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

शिकायतों पर लिया ऐक्शन

हिमाचल प्रदेश में अवैध तरीके से गाड़ियों में रद्दोबदल करने की कई शिकायतें मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। हाल ही में हमीरपुर में एक मॉडिफाइड ऑल्टो कार पर जुर्माना लगाया गया जिसके बाद राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को कार्रवाई तेज करने का स्पष्ट निर्देश जारी किया।

इन कानून के तहत होगी कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि फैंसी नंबर प्लेट, गलत फॉन्ट वाले नंबर प्लेट, स्टाइलिश अक्षर या नंबरों से छेड़छाड़ करना मना है। ऐसे नियमों को तोड़ने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाती है।

मानक आकार से बड़े टायर लगाने पर भी कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि नंबर प्लेट के नियमों को तोड़ने के अलावा पुलिस उन वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनमें मानक आकार से बड़े या बहुत चौड़े टायर लगे हैं। पुलिस उन वाहनों पर जुर्माना लगाएगी जिनके पहियों में खांचे से बाहर निकले टायर लगाए गए हैं या जिनमें गैर-कानूनी रिम या ऐसे टायर जो तय नियमों के अनुसार नहीं हैं लगाए गए हैं। वाहनों में ऐसे बदलाव सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं।

नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करना कानूनी अपराध

पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा कि टायरों में अनधिकृत बदलाव करने से वाहन का संतुलन और ब्रेकिंग सिस्टम खराब होता है जिससे सड़क सुरक्षा पर बुरा असर पड़ता है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करना कानूनी अपराध है क्योंकि इससे वाहन की पहचान मुश्किल हो जाती है। पुलिस ने पाया है कि कई वाहन चालक कैमरों और ऑनलाइन चालान से बचने के लिए गलत तरीके अपना रहे हैं।

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