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कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को गुड न्यूज; हिमाचल सरकार का स्पष्टीकरण, वेतन पर 2016 से 60% पे-मैट्रिक्स लागू

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स का वेतन संबंधित नियमित शिक्षकों की पे-मैट्रिक्स के 60 प्रतिशत के आधार पर 01 जनवरी 2016 से उनके नियमितीकरण तक निर्धारित किया जाएगा।

Mon, 2 March 2026 02:30 PMPraveen Sharma शिमला, वार्ता
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कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को गुड न्यूज; हिमाचल सरकार का स्पष्टीकरण, वेतन पर 2016 से 60% पे-मैट्रिक्स लागू

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि संविदा शिक्षकों (कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स) का वेतन संबंधित नियमित शिक्षकों की पे-मैट्रिक्स के 60 प्रतिशत के आधार पर 01 जनवरी 2016 से उनके नियमितीकरण तक निर्धारित किया जाएगा।

स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा इस महीने जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह स्पष्टीकरण हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के हालिया आदेशों के आलोक में जारी किया गया है, जो संविदा आधार पर नियुक्त शिक्षकों के वेतन निर्धारण से संबंधित हैं।

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सरकार ने नोटिफिकेशन में क्या कहा

नोटिफिकेशन के अनुसार, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स का वेतन संबंधित नियमित संवर्ग के लागू पे-मैट्रिक्स के प्रथम सेल के 60 प्रतिशत के बराबर तय किया जाएगा। यह वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप होगा। आदेश में उल्लेख किया गया है कि यह स्पष्टीकरण सीओपीसी संख्या 722/2024 (सीडब्ल्यूपी संख्या 2056/2023 एवं 7224/2024) में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद आवश्यक हुआ। हाईकोर्ट ने प्राधिकारियों को निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ताओं के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के वेतन का निर्धारण संशोधित वेतनमान की न्यूनतम सीमा तथा अनुमन्य वार्षिक वृद्धि सहित एक जनवरी 2016 से प्रभावी अधिसूचना के अनुसार किया जाए, जो लंबित पत्र पेटेंट अपील (एलपीए) के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

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राज्य के सभी उपनिदेशकों को एक समान निर्देश जारी किए

निदेशालय ने कहा कि वेतन निर्धारण को लेकर विभिन्न स्तरों से स्पष्टीकरण मांगे जा रहे थे। इसलिए राज्य के सभी उपनिदेशकों (माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा) को एक समान निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि आदेशों का समान रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

यह निर्णय राज्यभर के बड़ी संख्या में कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को लाभ पहुंचाने वाला माना जा रहा है, जो हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप वेतन समानता की मांग कर रहे थे।

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