Himachal Pradesh High Court stays misuse of temple funds, government to file review petition हिमाचल हाईकोर्ट ने मंदिर निधि के दुरुपयोग पर लगाई रोक, सरकार दायर करेगी रिव्यू पिटीशन, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
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हिमाचल हाईकोर्ट ने मंदिर निधि के दुरुपयोग पर लगाई रोक, सरकार दायर करेगी रिव्यू पिटीशन

हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुधवार को राज्य विधानसभा में संकेत दिया कि वह हाईकोर्ट के उस हालिया फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगी, जिसमें मंदिर ट्रस्ट निधि को नागरिक कार्यों के लिए उपयोग करने पर रोक लगाई गई है।

Thu, 19 Feb 2026 01:48 PMPraveen Sharma शिमला, वार्ता
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हिमाचल हाईकोर्ट ने मंदिर निधि के दुरुपयोग पर लगाई रोक, सरकार दायर करेगी रिव्यू पिटीशन

हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुधवार को राज्य विधानसभा में संकेत दिया कि वह हाईकोर्ट के उस हालिया फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगी, जिसमें मंदिर ट्रस्ट निधि को नागरिक कार्यों के लिए उपयोग करने पर रोक लगाई गई है।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में कहा कि हिमाचल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया है कि राज्य सिविल कार्यों के लिए मंदिर ट्रस्ट निधि का उपयोग नहीं कर सकता है। इसने राज्य सरकार, उपायुक्तों और मंदिर अधिकारियों को मंदिर निधि को सरकारी खजाने में स्थानांतरित करने या सामान्य विकास योजनाओं के लिए उपयोग करने से रोक दिया है।

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उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन को किया सूचित

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शून्यकाल के दौरान सदन को सूचित किया कि सरकार जल्द ही हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगी, जो वर्तमान में सिविल निर्माण के लिए मंदिर ट्रस्ट निधि के उपयोग को रोकता है।

श्री नैना देवी निर्वाचन क्षेत्र में अस्पताल निर्माण के लिए बजट संबंधी बाधाओं को लेकर भाजपा विधायक रणधीर शर्मा की चिंताओं का जवाब देते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि वे कानूनी रूप से इस परियोजना के लिए मंदिर ट्रस्ट निधि आवंटित करने से विवश हैं।

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अस्पताल से श्रद्धालुओं को भी लाभ होगा : रणधीर शर्मा

रणधीर शर्मा ने तर्क दिया कि अस्पताल से श्रद्धालुओं को भी लाभ होगा और इसलिए मंदिर निधि का उपयोग उचित है। हालांकि, स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल ने सदन को आश्वासन दिया कि अस्पताल के लिए धनराशि अलग से उपलब्ध कराई जाएगी और इस बात पर जोर दिया कि यह परियोजना जनहित में है। इस मुद्दे ने अब मंदिर ट्रस्टों पर राज्य की नियामक भूमिका को एक बार फिर न्यायिक जांच के दायरे में ला दिया है।

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