SIR ड्राफ्ट में नाम गायब? अब वोट नहीं कटेगा! 7 फरवरी से पहले करना होगा ये काम Name Missing in SIR Draft Voter List Step by Step Guide to Fill Form 6 Online and Offline, Gadgets Hindi News - Hindustan
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SIR ड्राफ्ट में नाम गायब? अब वोट नहीं कटेगा! 7 फरवरी से पहले करना होगा ये काम

अगर SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग के Form 6 के जरिए आप आसानी से दोबारा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

Wed, 4 Feb 2026 02:20 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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SIR ड्राफ्ट में नाम गायब? अब वोट नहीं कटेगा! 7 फरवरी से पहले करना होगा ये काम

अगर आपके इलाके की Special Intensive Revision (SIR) ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं दिख रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने ऐसे मतदाताओं के लिए Form 6 का विकल्प दिया है, जिसके जरिए आप दोबारा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। Form 6 का इस्तेमाल नए वोटर के नाम जोड़ने या गलती से हटे नाम को फिर से शामिल कराने के लिए किया जाता है। अच्छी बात यह है कि यह प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध है।

सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि SIR ड्राफ्ट में आपका नाम है या नहीं। आप सीधे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर मौजूदा ड्राफ्ट डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इसमें है या नहीं। इसके अलावा EPIC सर्च करने पर 'No Records Found' दिख रहा है, तब भी आपका नाम कटना वजह हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको जल्द से जल्द Form 6 भरना होगा। उत्तर प्रदेश में नागरिकों के लिए यह डेडलाइन 6 फरवरी रखी गई है।

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Form 6 क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों जरूरी है?

Form 6 चुनाव आयोग का आधिकारिक आवेदन फॉर्म है, जिसका इस्तेमाल नए मतदाता के नाम जोड़ने या गलती से हटे नाम को फिर से शामिल कराने के लिए किया जाता है। अगर आपका नाम पहले वोटर लिस्ट में था लेकिन SIR ड्राफ्ट में नहीं दिख रहा है, तब भी यही फॉर्म भरना होता है। इसके अलावा 18 साल की उम्र पूरी कर चुके नए वोटर, या हाल ही में किसी दूसरे इलाके से शिफ्ट हुए नागरिक भी Form 6 के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

Form 6 ऑनलाइन कैसे भरें?

1. सबसे पहले voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाएं।

2. ‘Form 6 - New Voter Registration’ पर क्लिक करें।

3. मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP से लॉगिन करें।

4. 'I am applying due to missing name in electoral roll' ऑप्शन चुनें।

5. अपनी पर्सनल जानकारी भरें:

  • नाम
  • जन्मतिथि
  • पता (पूरा और सही)

6. जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें:

  • पहचान प्रमाण (Aadhaar / PAN / Passport)
  • पता प्रमाण (Ration Card / बिजली बिल / बैंक पासबुक)
  • पासपोर्ट साइज फोटो

7. फॉर्म सबमिट करें और Reference Number सेव कर लें।

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ऑफलाइन भी भर सकते हैं Form 6

जिन लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे Form 6 ऑफलाइन भी भर सकते हैं। इसके लिए अपने क्षेत्र के Booth Level Officer (BLO) से संपर्क किया जा सकता है। BLO आपको Form 6 उपलब्ध कराता है और उसे भरने में मदद भी करता है। भरा हुआ फॉर्म आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी के साथ BLO या नजदीकी चुनाव कार्यालय में जमा करना होता है। आवेदन जमा करने के बाद रसीद लेना ना भूलें, ताकि भविष्य में स्टेटस चेक किया जा सके।

बता दें, Form 6 जमा होने के बाद BLO द्वारा आपके पते का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है। इस दौरान BLO आपके घर आ सकता है या फोन के जरिए संपर्क कर सकता है। सभी जानकारियां सही पाए जाने पर आपका नाम अंतिम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाता है। आमतौर पर इस पूरी प्रक्रिया में 15 से 30 दिन का समय लग सकता है। आवेदन की स्थिति ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर भी ट्रैक की जा सकती है।

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