जेल से रिहा होंगे राजपाल यादव, जमानत के लिए कोर्ट में जमा करने पड़े इतने करोड़ रुपये
Rajpal Yadav Bail: दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को जमानत दे दी है। जमानत देने से पहले राजपाल यादव ने कोर्ट के कहने पर 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया है।

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव आठ दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है। अंतरिम जमानत देने से पहले राजपाल यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट के कहने पर डिमांड ड्राफ्ट के जरिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 1.5 करोड़ रुपये दिए हैं। अब इस केस की अगली सुनवाई 18 मार्च के दिन हाेगी।
मुरली प्रोजेक्ट्स को दिए इतने करोड़
राजपाल यादव के वकील ने 12 फरवरी के दिन मीडिया से कहा था, ‘ओरिजिनल 5 करोड़ रुपये का मामला था, लेकिन अब वो 11 करोड़ रुपये का हो गया है। अब तक, हमने इस केस में 2.5 करोड़ रुपये दे दिए हैं। पहले रजिस्ट्री में करीब 1 करोड़ रुपये जमा किए गए थे।’ वहीं आज (16 फरवरी) राजपाल यादव ने 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया है।

पाइंट्स में समझिए कोर्ट में क्या-क्या हुआ
दोपहर 2 बजे के आस-पास: सुनवाई शुरू हुई। बार एंड बेंच ने मुताबिक, राजपाल यादव की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि एक्टर बिना किसी शर्त के फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (FDR) के जरिए 1.5 करोड़ रुपये जमा करने को तैयार हैं।
कोर्ट ने क्या कहा?: जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने साफ किया, ‘आप पहले से ही जानते हैं कि आपको पैसे डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भरने हैं।’ कोर्ट ने आगे दर्ज किया कि 25 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (DD) पहले से ही रेस्पोंडेंट के नाम पर है और 75 लाख रुपये का एक और DD पहले जमा किया जा चुका है।
कोर्ट ने दिया राजपाल यादव को समय: दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव के वकील के सामने शर्त रखी। उन्होंने कहा, ‘अगर आप इसे आज दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट जमा कर देते हैं तो हम आपको रिहा कर देंगे। अगर नहीं, तो हम कल (17 फरवरी) सुबह इस मामले पर सुनवाई करेंगे।’
3 बजे दोबारा शुरू हुई सुनवाई: जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने राजपाल यादव के ₹1.5 जमा करने के बाद उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। वहीं अब अगली सुनवाई 18 मार्च होगी।
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