छत्तीसगढ़ में निकाय-पंचायत उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, पूरा शेड्यूल
छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और पंचायतों के लिए चुनावी कार्यक्रम जारी कर दिया है। कब से शुरू होगी प्रक्रिया? कब आएंगे नतीजे? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और पंचायतों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। यह 11 मई से शुरू होकर 4 जून को चुनाव नतीजों के साथ समाप्त होगी। इस चुनाव में कुल 82 नगरीय पदों और 1228 पंचायत पदों पर मतदान होगा जिसके लिए नामांकन 18 मई तक जमा किए जा सकते हैं। मतदान 1 जून को होगा जिसमें नगरीय निकायों में ईवीएम और पंचायतों में मतपेटियों का उपयोग किया जाएगा।
निष्पक्षता बनाए रखने के लिए चुनाव क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू है। आयोग ने स्वतंत्र चुनाव के लिए स्पेशल प्रेक्षक नियुक्त किए हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, चुनावी प्रक्रिया 11 मई से शुरू होकर 4 जून को परिणामों की घोषणा के साथ संपन्न होगी। नगर पालिकाओं में अध्यक्ष के 5 पद और वार्ड पार्षद के 77 पदों समेत कुल 82 रिक्त पदों पर चुनाव कराया जाएगा।
वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 तथा पंच के 1136 पदों सहित कुल 1228 पदों के लिए निर्वाचन होगा। नामांकन प्रक्रिया 11 से 18 मई तक चलेगी। नामांकन की जांच 19 मई को की जाएगी। उम्मीदवार 21 मई तक नाम वापस ले सकेंगे।
एक जून को पूरी हो जाएगी प्रक्रिया
मतदान की प्रक्रिया एक जून को पूरी हो जाएगी। नगरीय निकायों के लिए मतदान उसी दिन होगा जबकि पंचायत क्षेत्रों में मतदान के साथ ही मतगणना भी की जाएगी। नगरीय निकायों के परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। वहीं पंचायतों के परिणाम भी इसी दिन टेबुलेशन के बाद जारी होंगे।
ईवीएम के माध्यम से होगा मतदान
निर्वाचन आयोग के अनुसार, नगरीय निकायों में मतदान ईवीएम के माध्यम से किया जाएगा जबकि पंचायत चुनाव मतपेटियों से कराए जाएंगे। मतदान का समय नगरीय निकायों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक और पंचायतों में सुबह 7 बजे से अपराह्न 2 से 3 बजे तक निर्धारित किया गया है।
18 प्रकार के पहचान पत्र होंगे मान्य
चुनाव में कुल 44,525 मतदाता नगरीय निकायों में जबकि 10,37,789 मतदाता पंचायत क्षेत्रों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए नगरीय निकायों में 115 और पंचायत क्षेत्रों में 937 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए 18 प्रकार के पहचान पत्र मान्य होंगे। मतदाता इनमें से किसी एक दस्तावेज के आधार पर मतदान कर सकेंगे।
5 व्यय प्रेक्षक और 33 सामान्य प्रेक्षक नियुक्त
आयोग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 5 व्यय प्रेक्षक और 33 सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किए हैं। इन्हें स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
तैयारियां पूरी करने के निर्देश
आयोग ने संबंधित अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और मास्टर ट्रेनरों को ट्रेनिंग दे दी है और सभी स्तरों पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित समय सीमा में पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराएं।
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