OBC को आयु सीमा में छूट पर सरकार से मांगा जवाब, यूपी में 7 साल बाद निकली भर्ती को लेकर विवाद
OBC याचियों का कहना है कि संबंधित भर्ती प्रक्रिया का ऑनलाइन पोर्टल 18 जून 2026 को बंद हो जाएगा और अधिकतम आयु सीमा पार हो जाने के कारण वे आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्तियों में आयु सीमा में ओबीसी अभ्यर्थियों को छूट को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। ओबीसी वर्ग के दो अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए रा यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि विनियम 9(iii) के तहत राज्य सरकार को किसी भी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के वर्ग के पक्ष में आयु सीमा में छूट देने का अधिकार है। याचियों का तर्क है कि पुराने विनियम 9(ii) में प्रावधान था कि यदि किसी वर्ष चयन प्रक्रिया नहीं हुई तो अभ्यर्थी अगली भर्ती में भी आयु के आधार पर पात्र माने जाएंगे। यह प्रावधान 30 सितंबर 2025 से हटा दिया गया।
स्थानीय निकाय की तरफ से अधिवक्ता सिद्धार्थ सिंघल और अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता जितेंद्र सिंह ने कहा कि विज्ञापन मार्च 2026 में जारी किया गया था और संशोधित विनियम 9(दो) में छूट का कोई उल्लेख नहीं है। याची किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं। प्रदेश सरकार, उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व निदेशक स्थानीय निकाय इस प्रकरण में प्रतिवादी बनाए गए हैं।
जबकि ओबीसी अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में लंबे अंतराल का नुकसान उम्मीदवारों को नहीं उठाना चाहिए।
सात साल बाद भर्ती आने से पैदा हुई समस्या
याचिका दाखिल करने वाले सतेंद्र कुमार और एक अन्य अभ्यर्थी का कहना है कि ओबीसी वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित है। याचियों के अनुसार वे क्रमशः वर्ष 2024 और 2021 में यह आयु सीमा पार कर चुके हैं। उनका तर्क है कि अंतिम भर्ती विज्ञापन वर्ष 2019 में जारी हुआ था और इसके बाद सात वर्षों तक कोई नई भर्ती नहीं निकली। अब 2026 में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से वे आयु सीमा के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।
नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी भर्ती के इच्छुक इन याचीगण का कहना है कि 18 जून 2026 को संबंधित भर्ती प्रक्रिया का पोर्टल बंद हो जाएगा और वे आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे।
11 जून को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून 2026 को निर्धारित की गई है।




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