JSSC Vacancy: Jharkhand Staff Selection Commission to Conduct Direct Recruitment for 384 Posts Eligibility Criteria JSSC Vacancy : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग निकालेगा 384 पदों पर सीधी भर्ती, योग्यता नियम तय, Career Hindi News - Hindustan
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JSSC Vacancy : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग निकालेगा 384 पदों पर सीधी भर्ती, योग्यता नियम तय

झारखंड सरकार ने लेखा संवर्ग के 671 अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया तय कर दी है। लेखा सहायक के कुल 384 पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। ये ग्रुप सी के पद होंगे। योग्यता, आयु सीमा, अर्हता आदि भी तय की गई है।

Tue, 17 March 2026 07:05 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, रांची
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JSSC Vacancy : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग निकालेगा 384 पदों पर सीधी भर्ती, योग्यता नियम तय

झारखंड सरकार ने लेखा संवर्ग के 671 अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया तय कर दी है। लेखा सहायक के कुल 384 पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। यह समूह ग के पद होंगे। इसी तरह वरीय लेखा सहायक (समूह ग) व लेखा अधीक्षक (समूह ख) के पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। इस दोनों के लिए क्रमश: 217 और 70 पद स्वीकृत किए गए हैं। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद राज्य सरकार ने झारखंड वित्त अवर लेखा सेवा (भर्ती, प्रोन्नति व अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2024 को अधिसूचित कर दिया है।

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नियमावली का उद्देश्य वित्त विभाग के अधीन लेखा सेवाओं में पारदर्शिता और स्पष्टता लाना है। नई नियमावली के आने से वित्त विभाग में वर्षों से लंबित नियुक्तियों और पदोन्नति का रास्ता साफ होगा।

प्रक्रिया और योग्यता

लेखा सहायक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही नियुक्ति प्राधिकार द्वारा उम्मीदवारों का चयन होगा। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, अर्हता आदि भी तय की गई है। प्रोन्नति से पदों को भरने के लिए एक विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन किया जाएगा। समिति की अध्यक्षता वित्त विभाग के वरीय अपर सचिव या संयुक्त सचिव करेंगे।

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झारखंड जेल वार्डर भर्ती प्रक्रिया का क्या होगा

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में 1733 पदों पर होने वाली कक्षपाल भर्ती प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मुमताज अंसारी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को यह अंतरिम आदेश जारी किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार और जेएसएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रार्थियों ने कक्षपाल भर्ती विज्ञापन को चुनौती दी है। उनका कहना है कि विज्ञापन में अधिकतम आयु सीमा की गणना एक अगस्त 2025 से की गई है, जो नियमों के विपरीत है।

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प्रार्थियों का तर्क है कि अगस्त 2025 के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार नई नियमावली के तहत होने वाली पहली नियुक्ति में आयु की गणना एक अगस्त 2019 से की जानी चाहिए थी। लेकिन सितंबर 2025 में जारी इस विज्ञापन में सरकार के वादे के बावजूद अभ्यर्थियों को आयु सीमा में रियायत नहीं दी गई। इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि नौ जनवरी से आठ फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार अपने ही नियमों के विपरीत भर्ती प्रक्रिया चला रही है।

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