JSSC CGL: 38 more candidates selected in Jharkhand CGL posts of 16 candidates changed JSSC CGL : झारखंड सीजीएल में 38 अभ्यर्थी और चयनित, 16 के पद बदल गए, Career Hindi News - Hindustan
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JSSC CGL : झारखंड सीजीएल में 38 अभ्यर्थी और चयनित, 16 के पद बदल गए

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 (सीजीएल) का अतिरिक्त परिणाम बुधवार को जारी कर दिया। इसमें 38 अभ्यर्थी सफल घोषित किये गये हैं।

Thu, 8 Jan 2026 02:10 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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JSSC CGL : झारखंड सीजीएल में 38 अभ्यर्थी और चयनित, 16 के पद बदल गए

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 (सीजीएल) का अतिरिक्त परिणाम बुधवार को जारी कर दिया। इसमें 38 अभ्यर्थी सफल घोषित किये गये हैं। वहीं, पूर्व के परीक्षा परिणाम में 16 अभ्यर्थियों के पद बदल गये हैं। अब 38 नये सफल अभ्यर्थी समेत 16 अभ्यर्थी जिनके पद बदले गये हैं उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीजीएल सफल 1910 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप चुके हैं।

सीजीएल के अतिरिक्त परिणाम में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के तीन, कनीय सचिवालय सहायक के 21, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के दो, प्लानिंग असिस्टेंट के दो, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के तीन, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के चार और अंचल निरीक्षक सह कानूनगो के तीन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है।

परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

झारखंड सीमित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में केवल झारखंड सरकार के ग्रुप ख के कर्मचारियों को ही शामिल होने का अवसर दिए जाने के प्रावधान के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने झारखंड सीमित प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली-2015 के प्रावधान को सही बताया। कोर्ट ने कहा कि इसी तरह का एक याचिका पहले भी दायर की गयी थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इस कारण यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

प्रार्थी अमित कुमार ने याचिका दायर कर झारखंड सीमित प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली, 2015 को चुनौती दी थी। प्रार्थी का कहना था कि नियमावली में ग्रुप ख के कर्मचारियों को ही परीक्षा में शामिल होने का अवसर देना भेदभावपूर्ण है। कोर्ट ने अपने फैसले में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में चंदन कुमार मामले में दिए गए आदेश का हवाला दिया।

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