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रिटायरमेंट के लिए सरकार ने शुरू की नई स्कीम, करोड़ों लोगों को होगा फायदा

एनपीएस संचय योजना में 18 से 85 वर्ष तक का कोई भी भारतीय नागरिक पेंशन खाता खोल सकता है और निवेश शुरू कर सकता है। एनपीएस संचय में न्यूनतम और आगे के योगदान के नियम वही होंगे जो NPS की अन्य सामान्य योजनाओं में लागू हैं। 

Wed, 6 May 2026 11:50 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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रिटायरमेंट के लिए सरकार ने शुरू की नई स्कीम, करोड़ों लोगों को होगा फायदा

NPS Sanchay scheme: भारत के असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगारों को ध्यान में रखते हुए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम NPS Sanchay (एनपीएस संचय) है। PFRDA ने इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है।

योजना को शुरू करने का क्या है मकसद?

इस योजना को खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें निवेश विकल्प और एसेट अलोकेशन समझने में दिक्कत होती है। यह योजना ऑल सिटीजन मॉडल और मल्टी स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) के तहत आती है। एनपीएस संचय का मुख्य मकसद निवेश प्रक्रिया को आसान बनाना है ताकि अंतिम स्तर पर सलाह की कमी के बावजूद लोग आसानी से रिटायरमेंट के लिए बचत कर सकें। बता दें कि देश के लगभग 90% वर्कफोर्स को रोजगार देने वाला असंगठित क्षेत्र अब तक औपचारिक पेंशन कवरेज से वंचित रहा है। ऐसे में यह योजना बड़ा असर छोड़ सकती है।

कौन कर सकता है निवेश?

एनपीएस संचय योजना में 18 से 85 वर्ष तक का कोई भी भारतीय नागरिक पेंशन खाता खोल सकता है और निवेश शुरू कर सकता है। एनपीएस संचय में शामिल होने के लिए निवेशकों को सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म (SRF) के अनुसार KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।

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योजना के निवेश पैटर्न की बात करें तो मौजूदा सरकारी पेंशन योजनाओं जैसे ही होगा। उदाहरण के लिए अटल पेंशन योजना (APY) में जिस तरीके से निवेश होता है वैसा ही पैटर्न होगा। एनपीएस संचय में न्यूनतम और आगे के योगदान के नियम वही होंगे जो NPS की अन्य सामान्य योजनाओं में लागू हैं। भविष्य में PFRDA इनमें बदलाव कर सकता है।

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योजना के निकासी और आंशिक निकासी नियम

इस योजना में निकासी और आंशिक निकासी के नियम भी मौजूदा NPS के समान ही रहेंगे, जिनमें समय-समय पर बदलाव संभव है। एनपीएस संचय पर लगने वाले चार्ज भी उसी तरह के होंगे जैसे NPS वात्सल्य और NPS लाइट में लागू होते हैं।

NPS संचय में MSF योजनाओं की अनुमति: PFRDA के सर्कुलर के अनुसार पेंशन फंड को मल्टी स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) के तहत योजनाएं शुरू करने की अनुमति होगी,। जैसा कि अथॉरिटी समय-समय पर निर्धारित कर सकती है। यह इस शर्त के अधीन होगा कि ऐसी योजनाओं को नियंत्रित करने वाले सभी नियम और शर्तें मौजूदा फ्रेमवर्क के तहत लागू होने वाले नियमों और शर्तों के सभी मामलों में समान रहेंगी। हालांकि, निवेश पैटर्न इसमें शामिल नहीं होगा।

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