CBI ने अनिल अंबानी के खिलाफ दर्ज किया FIR, ₹1085 करोड़ के फ्रॉड का मामला
सीबीआई (CBI) ने 1085 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड केस के मामले में दिग्गज बिजनेसमैन अनिल अंबानी (Anil Ambani), रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और कंपनी के पूर्व डायरेक्टर मंजरी अशोक के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया है।
सीबीआई (CBI) ने 1085 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड केस के मामले में दिग्गज बिजनेसमैन अनिल अंबानी (Anil Ambani), रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और कंपनी के पूर्व डायरेक्टर मंजरी अशोक के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया है। यह केस 5 मार्च को सीबीआई ने रजिस्टर्ड किया है। बता दें, एफआईआर को पंजाब नेशनल बैंक के शिकायत पर दर्ज किया गया है। यह शिकायत बैंक के मुंबई स्थिति बैंक स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट ब्रांच के चीफ मैनेजर संतोष कृष्णन ने कंप्लेन फाइल किया है।
शिकायत के आधार पर सीबीआई ने सेक्शन भारतीय दंड संहिता के 120B और 420 के तहत केस रजिस्टर्ड किया है।
क्या है पूरा मामला?
एफआईआर के अनुसार कथित तौर पर आरोपी संस्था और व्यक्ति ने पंजाब नेशनल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (अब इसका भी पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया है।) ने 2013 से 2017 के बीच धोखाधड़ी किया। जिसकी वजह से बैंकों को 1085.19 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। बता दें, आरोप के अनुसार इस धोखाधड़ी की वजह से पंजाब नेशनल बैंक को 621.39 करोड़ रुपये और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को 463.80 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है।
FIR में दावा किया गया है कि आरोपियों ने क्रिमिनल साजिश की और बेईमानी के जरिए बैंको को रिलायंस कम्युनिकेशंस को क्रेडिट फैमिलिटी मंजूर करने के लिए दबाव बनाया। जांचकर्ताओं को शक है कि लोन के पैसों का गलत इस्तेमाल किया गया है। इन पैसों को कथित तौर पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और हेराफेरी हुई है।
पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से बताया है कि बीडीओ इंडिया एलएलपी के फॉरेंसिक ऑडिट के बाद फरवरी 2021 में इन अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया था। रिपोर्ट के अनुसार ऑडिट में बैंक के फंड को कथित तौर पर डायवर्जन और रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन की ओर इशारा किया गया था।




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