31 March 2026 tax Deadline for taxpayers check all details here 31 मार्च से पहले टैक्सपेयर्स ने निपटा लें यह 3 जरूरी काम, नहीं तो देनी पड़ेगी पेनाल्टी, Business Hindi News - Hindustan
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31 मार्च से पहले टैक्सपेयर्स ने निपटा लें यह 3 जरूरी काम, नहीं तो देनी पड़ेगी पेनाल्टी

31 March 2026 tax Deadline: 31 मार्च की तारीख अब नजदीक है। ऐसे में टैक्स से जुड़े कई नियमों की यह डेडलाइन है। अगर आप भी किसी पेनाल्टी से बचना चाहते हैं 31 मार्च या फिर उससे पहले यह काम निपटा लें। आइए जानते हैं एक-एक करके जानते हैं इनके विषय में ..

Sat, 28 March 2026 02:23 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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31 मार्च से पहले टैक्सपेयर्स ने निपटा लें यह 3 जरूरी काम, नहीं तो देनी पड़ेगी पेनाल्टी

31 March 2026 tax Deadline: 31 मार्च की तारीख अब नजदीक है। ऐसे में टैक्स से जुड़े कई नियमों की यह डेडलाइन है। अगर आप भी किसी पेनाल्टी से बचना चाहते हैं 31 मार्च या फिर उससे पहले यह काम निपटा लें। आइए जानते हैं एक-एक करके जानते हैं इनके विषय में ..

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1-अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (Updated Tax Return)

इनकम टैक्स के सेक्शन 139(8A) में अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न का जिक्र है। इस नियम के अनुसार टैक्सपेयर्स अपनी पुरानी किसी गलती, पहले की अघोषित आय की जानकारी दे सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न टैक्सपेयर्स को अपनी गलतियां सुधारने का एक और मौका देता है।

टैक्सपेयर्स एसेसमेंट ईयर 2021-22 का अपडेटेड रिटर्न 31 मार्च 2026 तक फाइल कर सकते हैं। अगर टैक्सपेयर्स ऐसा नहीं करते हैं और कोई गलती पकड़ी जाती है तब की स्थिति में उनपर अधिक पेनाल्टी लगाई जा सकती है। और उन्हें कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है।

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2- फॉरेन टैक्स क्रेडिट (फॉर्म 67)

यह नियम टैक्सपेयर्स को उस आय पर राहत देता है जिसपर उन्होंने विदेशों में पहले ही टैक्स दे दिया है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट (फॉर्म 67) के जरिए दोहरे टैक्स से बचा जा सकता है। इसके लिए टैक्सपेयर्स को फॉर्म 67 के साथ-साथ विदेशी आय और उसपर भुगतान किए गए टैक्स का सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ता है। यह नियम ऐसे लोगों के लिए जो विदेशों में रहकर नौकरी कर रहे हैं। या फिर विदेशी की सोर्स से आय कमा रहे हैं।

फॉर्म 67 भरने की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तय की गई है।

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3- एडवांस टैक्स

आप 31 मार्च की तारीख तक यह सुनिश्चित कर लें कि आपके एडवांस टैक्स का भुगतान हो गया हो। यह ऐसे लोगों के लिए जरूरी है जो F&O, फ्रीलांसिग, किराये के मकान, कैपटिल गेन्स और ब्याज से पैसा कमाते हैं। ऐसे लोग अपनी देनदारी कम करने के लिए 31 मार्च 2026 तक एडवांस टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। बता दें, देरी से भुगतान करने की स्थिति में 234B और 234C के तहत बकाया राशि पर हर महीने 1 प्रतिशत ब्याज लगता है।

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