पटना: नीट छात्रा मौत केस में सीबीआई रिपोर्ट दे, कोर्ट ने 30 तारीख तक मांगा जवाब
सीबीआई के पॉक्सो एक्ट लगाने के बाद विशेष न्यायिक दंडाधिकारी ने मामले को पटना सिविल कोर्ट के पॉक्सो की विशेष अदालत में मुकदमा का अभिलेख भेज दिया। नीट छात्रा कांड मामले की सुनवाई पॉक्सो की विशेष अदालत में चल रही है।

पॉक्सो की विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन रमन ने सीबीआई से पटना के चर्चित नीट छात्रा कांड मामले की अद्यतन जांच रिपोर्ट मांगी है। जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 30 मार्च की तिथि निर्धारित की है। इस कांड के सूचक के वकील ने पॉक्सो की विशेष अदालत में एक आवेदन दायर कर कांड की अद्यतन जांच रिपोर्ट मांगी थी। नीट छात्रा की मौत की जांच दिल्ली सीबीआई की टीम हत्या के प्रयास और पॉक्सो एक्ट में कर रही है। राज्य सरकार के अनुरोध पर सीबीआई ने कांड दर्ज किया था।
सीबीआई के पॉक्सो एक्ट लगाने के बाद विशेष न्यायिक दंडाधिकारी ने मामले को पटना सिविल कोर्ट के पॉक्सो की विशेष अदालत में मुकदमा का अभिलेख भेज दिया। नीट छात्रा कांड मामले की सुनवाई पॉक्सो की विशेष अदालत में चल रही है। इस कांड में सूचक का बयान कदमकुआं थाने के दारोगा ने लिया था। उस बयान पर चित्रगुप्त नगर थाने में नौ जनवरी को एफआईआर दर्ज की गई थी। शुरुआत में थानेदार रौशनी कुमारी ने जांच शुरू की थी।
इसके बाद सरकार के आदेश पर जांच के लिए पटना आईजी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई थी। राज्य सरकार की अनुशंसा पर सीबीआई ने 12 फरवरी को एफआईआर दर्ज कर जांच अपने जिम्मे ले ली। इस मामले में शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मालिक मनीष रंजन न्यायिक हिरासत के तहत बेऊर जेल में बंद है। पॉक्सो की विशेष अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसकी नियमित जमानत खारिज कर दी है।
बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की कथित यौन उत्पीड़न और हत्या के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने औपचारिक रूप से फरवरी के महीने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
जहानाबाद जिले की रहने वाली नीट अभ्यर्थी छह जनवरी को राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र स्थित एक निजी गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में अचेत अवस्था में मिली थी। वह मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिये पटना में रहकर कोचिंग कर रही थी। गंभीर हालत में उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई थी।




साइन इन