रेप किया, वीडियो बना वायरल कर दिया; कोर्ट ने दी 10साल बा-मशक्कत कैद, 5लाख जुर्माने की सजा
शादीशुदा महिला से दुष्कर्म, अभद्र वीडियो वायरल करने तथा मोबाइल से अभद्र बात करने का आरोप लगाते हुए एक अगस्त 2023 को स्थानीय साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

बिहार के दरभंगा में रेप के आरोपी को कोर्ट ने दस साल कैद और पांच लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने शादी शुदा महिला के साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने शनिवार को मामले में फैसला सुनाया। आरोप है कि शादीशुदा महिला को बहला-फुसलाकर आरोपी ने उसके साथ रेप किया और वीडियो बना लिया। दोषी पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के संग्रामपुर निवासी गजेंद्र पटेल उर्फ अमित कुमार है। दो मामलों में अलग-अलग सजा सुनाई गई है।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी ललन कुमार ने बहस किया। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध शादीशुदा महिला से दुष्कर्म, अभद्र वीडियो वायरल करने तथा मोबाइल से अभद्र बात करने का आरोप लगाते हुए एक अगस्त 2023 को स्थानीय साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सूचिका, पुलिस अनुसंधानक व अन्य गवाहों ने गवाही दी।
न्यायालय ने सुनवाई और लंबी बहस के बाद अभियुक्त को धारा 376 के तहत 10 वर्ष कैद, 50 हजार रुपये अर्थदंड तथा 67 ए आईटी एक्ट के तहत दो वर्ष कैद व पांच लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। सभी सजा साथ साथ चलेंगी।
बताया जा रहा है कि आरोपी ने शादी शुदा महिला से दोस्ती के बहाने करीब आ गया। खूबसूरती की तारीफ और मॉडलिंग के नाम पर उसकी तस्वीरें और वीडियो बना लिया। झांसा देकर आरोपी ने उसका कुछ बोल्ड वीडियो फोटो भी शूट कर लिया। धीरे धीरे उसने बहला फुसला कर महिला के साथ संबंध बनाया और उसका वीडियो भी तैयार कर लिया। इस वीडियो के जरिए वह महिला को ब्लैकमेल करने लगा और उसका शारीरिक शोषण करने लगा। डर के मारे कुछ दिनों तक महिला ने बात छपाई। बाद में आरोपी ने उसका बोल्ड वीडियो वायरल कर दिया। उसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।




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