बच्ची को साथ लेकर 5 किलो मछली लेने आया था रोहित, कुढ़नी रेप कांड के गवाह ने कोर्ट को क्या बताया
Muzaffarpur Rape Case: मछली व्यवसायी ने अपनी गवाही में कहा कि 26 मई की सुबह आरोपित रोहित बच्ची को अपनी साइकिल पर बैठाकर उसके बथान पर आया था। रोहित ने उनसे पांच किलो मछली मांगी थी। इस पर उन्होंने कहा था कि वह खुदरा मछली नहीं बेचते हैं। जब उन्होंने रोहित से पूछा कि इस बच्ची को कहां ले जा रहे हो?

Muzaffarpur Rape Case: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में चर्चित कुढ़नी रेप कांड के आरोपित रोहित कुमार सहनी के विरुद्ध विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-तीन में बुधवार को सेशन-ट्रायल शुरू हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से मृत बच्ची के गांव के एक मछली व्यवसायी को पहले गवाह के रूप में विशेष कोर्ट के न्यायाधीश नूर सुलताना के समक्ष पेश किया गया। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो राजीव रंजन राजू ने उसका मुख्य परीक्षण कराया। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामबाबू सिंह ने प्रतिपरीक्षण कराया। मामले की सुनवाई विशेष कोर्ट में हर दिन होनी है। गुरुवार को भी इस मामले की सुनवाई होगी और दूसरा गवाह पेश किया जाएगा। जेल में बंद रोहित को गवाही के दौरान विशेष कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था।
गवाह ने कोर्ट को बताई अहम बातें…
मछली व्यवसायी ने अपनी गवाही में कहा कि 26 मई की सुबह आरोपित रोहित बच्ची को अपनी साइकिल पर बैठाकर उसके बथान पर आया था। रोहित ने उनसे पांच किलो मछली मांगी थी। इस पर उन्होंने कहा था कि वह खुदरा मछली नहीं बेचते हैं। जब उन्होंने रोहित से पूछा कि इस बच्ची को कहां ले जा रहे हो तो उसने बताया कि इसके रिश्तेदार के यहां शादी है। वहीं, इसे ले जा रहा हूं।
शाम में बाजार में बच्ची के गुम होने की चर्चा सुनने पर उन्होंने उसके परिजनों को सुबह वाली घटना की जानकारी दी। इसके बाद सभी रोहित के घर पर गए। उस समय वह घर पर था। इसकी सूचना पुलिस के 112 नंबर को दी गई। पुलिस उसे थाने पर लेकर गई। बच्ची के परिजनों, ग्रामीणों के साथ वह भी थाने पर गए थे। उसी समय गांव के पोखर के निकट स्थित पुलिया के पास जख्मी अवस्था में बच्ची के मिलने की सूचना स्थानीय मुखिया के मोबाइल पर आई। उन्होंने भी जख्मी अवस्था में बच्ची को देखा था। उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने में सहयोग किया। कोर्ट में उसने रोहित की पहचान भी की।
नौ साल की बच्ची की हो गई थी हत्या
विदित हो कि कुढ़नी थाना क्षेत्र के एक गांव में 26 मई को दुष्कर्म के बाद नौ वर्षीय बच्ची का गला रेतने के साथ शरीर को चाकू से गोद दिया था। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई थी। बालिका की मां ने रोहित सहनी को नामजद आरोपित बनाते हुए कुढ़नी थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने उसी दिन रोहित को गिरफ्तार कर लिया था। 27 मई से वह न्यायिक हिरासत में है।




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