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बिहार में हथियारों का लाइसेंस तय समय सीमा में दें, गृह विभाग का डीएम-एसपी को निर्देश

पुलिस रिपोर्ट मिलने पर आवेदक के शस्त्र की आवश्यकता का आकलन करते हुए निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही शस्त्र लाइसेंस के आवेदन या नवीकरण के लिए पुलिस रिपोर्ट देने की समय सीमा तय है।

Wed, 8 April 2026 08:46 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बिहार में हथियारों का लाइसेंस तय समय सीमा में दें, गृह विभाग का डीएम-एसपी को निर्देश

बिहार में अब अधिकारी हथियारों का लाइसेंस ज्यादा समय तक नहीं टाल सकते हैं। हथियारों के लाइससें को एक निश्चित समय सीमा में मंजूरी देनी होगी। बिहार में जिलों के शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति निश्चित समय-सीमा के भीतर होगी। गृह विभाग ने इसको लेकर सभी डीएम और एसपी को निर्देश जारी किया है। विभाग ने सभी जिलों से इसकी मासिक रिपोर्ट भी तलब की है। जिलों को हर माह की सात तारीख तक यह रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध करानी है।

पुलिस रिपोर्ट मिलने पर आवेदक के शस्त्र की आवश्यकता का आकलन करते हुए निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही शस्त्र लाइसेंस के आवेदन या नवीकरण के लिए पुलिस रिपोर्ट देने की समय सीमा तय है। गृह विभाग ने जिलों के डीएम और एसपी से मांगी जाने वाली रिपोर्ट का फार्मेट भी तय किया है और इसके अनुसार प्रपत्र भी जारी किया है। इसमें आवेदनों की संख्या, कुल निष्पादित आवेदन, 90 दिनों से अधिक समय से लंबित आवेदनों की संख्या देने को कहा गया है।

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बताया जा रहा है कि गृह विभाग ने एसपी और डीएम को आदेश दिया है कि हथियारों का लाइसेंस देने के लिए निश्चित समय सीमा का पालन करना चाहिए। कहा गया है कि आयुध नियम, 2016 के प्रविधानों के नियम 13 एवं 14 के निदेश का दृढ़ता से पालन करने हुए शस्त्र लाइसेंस के आवेदनों का निष्पादन करें।

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