अनंत सिंह की अग्रिम जमानत पर गोपालगंज कोर्ट में फैसला सुरक्षित, अश्लील डांस और हथियार के वायरल वीडियो का मामला
पटना जिले के मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। गोपालगंज के एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्हें राहत नहीं मिली। वायरल वीडियो और आर्म्स एक्ट मामले में न्यायालय ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है।
पटना जिले के मोकामा से जनता दल यूनाइटेड (JDU) के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कथित अश्लील डांस के वायरल वीडियो और हथियार लहराने के मामले में गोपालगंज एमपी-एमएलए कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई, लेकिन अदालत से उन्हें तत्काल राहत नहीं मिल पाई। न्यायालय ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। पटना हाईकोर्ट से पहुंचे वकील नरेश दीक्षित ने अनंत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर बहस करते हुए उन्हें निर्दोष बताया और राहत देने की मांग की।
मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पांडेय ने की। बताया जाता है कि बीते 2 और 3 मई को गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र स्थित सेमरांव गांव में आयोजित जनेऊ कार्यक्रम में अनंत सिंह पहुंचे थे।
इसी दौरान समर्थकों द्वारा हथियार प्रदर्शन का वीडियो वायरल हुआ था। मामले में मीरगंज पुलिस ने अनंत सिंह, भोजपुरी गायक गुंजन सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
गोपालगंज पुलिस ने हथियारों की बैलिस्टिक जांच के लिए विधायक को नोटिस जारी कर 15 मई तक हथियार और लाइसेंस के साथ उपस्थित होने को कहा था। हालांकि निर्धारित तिथि तक विधायक और उनके समर्थक जांच के लिए उपस्थित नहीं हो सके।
हालांकि, अनंत सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर चुके हैं। उन्होंने मामले पर सफाई देते हुए पिछले दिनों कहा था कि वह जनेऊ कार्यक्रम में गए थे, जब तक वह वहां पर थे तब तक हथियार नहीं लहराए गए थे। वहीं, नाच-गाना वाले वीडियो पर विधायक ने कहा था कि कार्यक्रम में एंजॉय तो होता है। विधायक हैं तो क्या हुआ, इंसान नहीं हैं क्या।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




साइन इन