रेप केस में पूर्व RJD विधायक राजबल्लभ यादव हाई कोर्ट से बरी, बिहार चुनाव से पहले बड़ी राहत
बिहार के नवादा पूर्व आरजेडी विधायक राबल्लभ यादव को पटना हाई कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप केस में बरी कर दिया है। उनके साथ अन्य 5 आरोपियों को भी बरी किया गया है। निचली अदालत ने राजबल्लभ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव समेत सभी आरोपियों को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने पॉक्सो मामले में सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया है। जस्टिस मोहित कुमार शाह की बेंच ने इनकी अपील पर सुनवाई पूरी करते हुए बीते 7 मई को फैसला सुरक्षित रख दिया था।
बता दें कि पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव, सुलेखा देवी और राधा देवी को पॉक्सो मामले में निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वहीं, तीन अन्य आरोपियों को 10 साल की जेल हुई थी। आरोपियों की ओर से इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी।
पटना हाई कोर्ट ने पीड़िता का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अधिवक्ता अनुकृति जयपुरियार को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था। पीड़िता की ओर से उन्होंने पक्ष प्रस्तुत किया। आजीवन कारावास के सजायाफ्ता अपीलार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने कोर्ट में पक्ष रखा।
गौरतलब है कि नवादा की एक अदालत ने 15 दिसंबर, 2018 को राजबल्लभ यादव को नाबालिग से रेप के मामले में आरजेडी के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही पचास हजार रुपए का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया था। उन्हें आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 120बी और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया था।
चुनावी मैदान में उतर सकेंगे राजबल्लभ
रेप मामले में सजा होने के बाद राजबल्लभ यादव की विधायकी छिन गई थी। वे नवादा से विधायक थे। हाई कोर्ट से बरी होने के बाद अब राजबल्लभ जेल से छूटेंगे और फिर से चुनाव लड़ सकेंगे।




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