सारण में पंचायत चुनाव को लेकर प्रपत्र एक का हुआ प्रकाशन
सारण में पंचायत चुनाव 2026 के अंत में संभावित है। जाति आधारित आबादी का प्रकाशन किया गया है। दावा-आपत्ति की प्रक्रिया 18 मई तक चलेगी। 5 जून को प्रपत्र एक का अंतिम प्रकाशन होगा। नए आरक्षण रोस्टर के अनुसार चुनाव होंगे। संभावित उम्मीदवारों में सक्रियता बढ़ी है।

आबादी के अनुसार आरक्षण रोस्टर तैयार होगा वार्ड व पंचायत के लोग अब दावा-आपत्ति कर सकते हैं न्यूमेरिक 318 पंचायत हैं सारण में फोटो नाम से कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत शाखा पेज तीन की लीड छपरा, नगर प्रतिनिधि। वर्ष 2026 के अंत में सारण में पंचायत चुनाव संभावित है।
जाति आधारित आबादी का प्रकाशन
जाति आधारित आबादी का प्रकाशन शनिवार को पंचायत राज शाखा द्वारा कर दी गयी।प्रकाशन के साथ ही सोमवार से ही दावा-आपत्ति की प्रक्रिया शुरू हो गयी, जो 18 मई तक चलेगी। इस दौरान नागरिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, मृत या स्थानांतरित व्यक्तियों का नाम हटाने, आयु, वर्तनी या वार्ड संशोधन के लिए ग्राम पंचायत, प्रखंड या जिला निर्वाचन कार्यालय में आवेदन दे सकेंगे। आपत्तियों का निष्पादन 22 मई तक किया जाएगा। यदि कोई नागरिक आपत्ति के निपटारे से संतुष्ट नहीं है, तो वह 11 से 29 मई के बीच अपील कर सकता है। पूरी प्रक्रिया के बाद 5 जून को प्रपत्र एक का अंतिम प्रकाशन होगा, जिसे 9 जून को जिला गजट में प्रकाशित किया जाएगा। नये आरक्षण रोस्टर से चुनाव इस साल होने वाला चुनाव नये आरक्षण रोस्टर के अनुसार होगा।
नये आरक्षण रोस्टर का कार्यान्वयन
अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा व महिला सीटे बदल जायेगी।आरक्षण रोस्टर को लेकर अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति की आबादी का डाटा तैयार किया गया है।डीएम वैभव श्रीवास्तव ने सभी बीडीओ को पत्र भेज कर निर्धारित समय में कार्य पूरा करने का आदेश पहले ही दिया था। पंचायत चुनाव में आबादी के अनुसार सीटों का निर्धारण अब होगा। आरक्षण रोस्टर के अनुसार मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच व जिला परिषद का चुनाव होगा। नये आरक्षण के लागू होने पर जिला परिषद अध्यक्ष, प्रमुख, मुखिया, पंचायत समिति व सरपंच पद के सीटों में भी बदलाव हो जायेगी।
निर्वाचन प्रक्रिया का निर्धारण
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में जिला निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) सह डीएम की ओर से उप समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी को जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। आरक्षण रोस्टर का निर्धारण आरक्षण रोस्टर निर्धारण को लेकर पंचायत राज विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार संबंधित प्रखंडों के बीडीओ व बीपीआरओ को नियमों के अनुसार नये सिरे आरक्षण रोस्टर का निर्धारण करने का कहा गया है। नये नियम के लागू होने से आरक्षित सीट गैर आरक्षित तो गैर आरक्षित सीटे आरक्षित हो सकती है।सारण में 318 पंचायत है।
राजनीतिक हलचल
संभावित उम्मीदवारों में बढ़ी सक्रियता जिले में चुनावी तैयारियों के लिए जुटे संभावित उम्मीदवारों की अब सक्रियता तेज हो गई है। जिले से लेकर प्रखंड व पंचायत के राजनीतिक हलकों में भी इस बदलाव के बाद सरगर्मी तेज हो गई है। कई संभावित दावेदार अब अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। मालूम हो कि बिहार में वर्ष 2026 के अंत तक पंचायत चुनाव कराए जाने की संभावना है। ऐसे में 'प्रपत्र एक का अंतिम प्रकाशन होते ही आरक्षण की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी और इसके साथ ही चुनावी गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है।
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